Movie prime

Waqf Amendment Bill: लोकसभा में पेश हुआ वक्फ संशोधन बिल, जाने क्या होंगे बदलाव 

संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू ने बिल पेश किया

Ad

 
kiran rijiju
WhatsApp Group Join Now
Ad

Ad

दिल्ली, भदैनी मिरर। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया गया है. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू ने बिल पेश किया है. उन्होंने कहा है कि वक्फ के फैसले को चुनौती दी जा सकती है. वक्फ बिल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का विषय है. बिल धार्मिक व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करेगा. वक्फ बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है. वक्फ बोर्ड में शिया-सुन्नी दोनों रहेंगे. वक्फ बोर्ड में 3 सांसद होंगे. वक्फ बोर्ड में 2 महिला सदस्य जरूरी होंगी. वक्फ बोर्ड में 10 मुस्लिम सदस्य होंगे. वक्फ बोर्ड में 2 प्रोफेशनल्स भी होंगे. वक्फ बोर्ड में पिछड़े मुसलमान भी होंगे. 

Ad


किरेन रिजीजू ने सदन में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि 10 मुस्लिम सदस्य में 2 महिला सदस्य अनिवार्य होंगे. वक्फ बोर्ड में 2 रिटायर्ड जज भी होंगे. वक्फ बोर्ड में 4 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे. सरकारी संपत्ति पर यदि अब दावा हुआ तो जांच भी होगी. वक्फ बोर्ड का सही तरीके से ऑडिट हो सकेगा. ट्रिब्यूनल का ही फैसला अब आखिरी नहीं होगा. रजिस्टर्ड संपत्तियों में दखल नहीं होगा. रिजीजू ने कहा  कि संसद की बिल्डिंग पर भी वक्फ ने दावा कर दिया था. कहा कि 
बिल नहीं लाते तो संसद भवन भी वक्फ की संपत्ति हो जाती. 

Ad

जो लोग विरोध कर रहे है उनके दिलों में भी बदलाव आएगा 


लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "किसी की बात कोई बुरा न समझेगा. ज़मीन का दर्द कभी आसमान नहीं समझेगा. मुझे न केवल उम्मीद है, बल्कि पूरा यकीन है कि जो लोग इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, उनके दिलों में भी बदलाव आएगा. हर कोई सकारात्मक सोच के साथ इस विधेयक का समर्थन करेगा."

Ad


संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "दिल्ली में 1970 से चल रहा एक मामला सीजीओ कॉम्प्लेक्स और संसद भवन समेत कई संपत्तियों से जुड़ा हुआ है. दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इन संपत्तियों को वक्फ संपत्ति होने का दावा किया था. मामला अदालत में था, लेकिन उस समय यूपीए सरकार ने 123 संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करके वक्फ बोर्ड को सौंप दिया था. अगर हमने आज यह संशोधन पेश नहीं किया होता, तो जिस संसद भवन में हम बैठे हैं, उस पर भी वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा सकता था. अगर पीएम मोदी सरकार सत्ता में नहीं आती, तो कई संपत्तियां गैर-अधिसूचित हो जातीं."

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "2013 में, 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, कुछ ऐसे कदम उठाए गए थे, जो आपके मन में सवाल खड़े करेंगे. 2013 में सिखों, हिंदुओं, पारसियों और अन्य लोगों को वक्फ बनाने की अनुमति देने के लिए अधिनियम में बदलाव किया गया था. हर कोई जानता है कि वक्फ मुसलमानों के लिए अल्लाह के नाम पर वक्फ बनाने के लिए है. यह बदलाव 2013 में कांग्रेस द्वारा किया गया था. कांग्रेस ने बोर्डों को विशिष्ट बनाया, शिया बोर्डों में केवल शिया. एक खंड जोड़ा गया कि वक्फ का हर दूसरे कानून पर प्रभाव होगा. यह खंड कैसे स्वीकार्य हो सकता है?"

धार्मिक व्यवस्था,संस्था और प्रथा में हस्तक्षेप नहीं करता 


किरेन रिजिजू ने कहा, "वक्फ बोर्ड की भूमिका मुतवल्लियों और वक्फ मामलों को संभालने वालों द्वारा वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन की निगरानी करना है. यह पूरी तरह से शासन और पर्यवेक्षण के लिए एक प्रावधान है. वक्फ बोर्ड किसी भी तरह से वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन नहीं करता है." कहा वक्फ विधेयक किसी भी तरह से किसी भी धार्मिक व्यवस्था, किसी भी धार्मिक संस्था या किसी भी धार्मिक प्रथा में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है." किरेन रिजिजू ने कहा, "वक्फ बोर्ड के प्रावधानों का किसी मस्जिद, मंदिर या धार्मिक स्थल के प्रबंधन से कोई लेना-देना नहीं है. यह केवल संपत्ति प्रबंधन का मामला है. हालांकि, वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड और मुतवल्ली द्वारा किया जाता है. अगर कोई इस बुनियादी अंतर को समझने में विफल रहता है या जानबूझकर नहीं समझना चाहता है, तो मेरे पास इसका कोई समाधान नहीं है."


बोर्ड में यह होंगे शामिल 


संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "अब वक्फ बोर्ड में शिया, सुन्नी, बोहरा, पिछड़े मुस्लिम, महिलाएं और विशेषज्ञ गैर-मुस्लिम भी होंगे. उन्होंने आगे कहा कि रेलवे ट्रैक, स्टेशन और बुनियादी ढांचा राष्ट्र का है, न कि केवल भारतीय रेलवे का. हम रेलवे की संपत्ति को वक्फ संपत्ति के बराबर कैसे मान सकते हैं? इसी तरह, रक्षा भूमि, जो दूसरी सबसे बड़ी भूमिधारक है, राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य प्रशिक्षण के लिए है. इसकी तुलना वक्फ भूमि से कैसे की जा सकती है? बहुत सी वक्फ संपत्तियां निजी संपत्तियां हैं। यही कारण है कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी वक्फ संपत्ति है. 

लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "हमने अपने WAMSI पोर्टल पर रिकॉर्ड की समीक्षा की है. 2006 में गठित सच्चर समिति ने भी इस मामले पर विस्तृत जानकारी दी है. 2006 में 4.9 लाख वक्फ संपत्तियां थीं और उनसे कुल आय 163 करोड़ रुपये थी और 2013 में बदलाव करने के बाद आय 166 करोड़ रुपये हो गई है."

BNS

Navneeta

Ad

Ad