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ये देश कोई धर्मशाला नहीं कि...Immigration Bill पर संसद में बोले अमित शाह, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को दी चेतावनी!

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Amit Shah
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नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पर जवाब देते हुए कहा कि देश में कौन आता है और कितने समय तक रहता है, यह जानने का अधिकार भारत को है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है, जहां कोई भी बिना किसी नियम के आकर बस जाए।

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 BNS

 

बिल के प्रमुख प्रावधान

भारत में प्रवेश के लिए वैध पासपोर्ट और वीजा अनिवार्य होगा।

जाली दस्तावेजों का उपयोग करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी।

वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी अवैध रूप से रह रहे विदेशियों पर निगरानी रखी जाएगी।

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक कानून

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गृह मंत्री ने इस बिल को भारत की सुरक्षा और विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, "यह बिल देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने, शिक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने और भारत को 2047 तक सर्वोच्च शक्ति बनाने के लिए आवश्यक है।"

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सीएए का जिक्र और शरणार्थियों पर भारत की नीति

अमित शाह ने भारत में शरणार्थियों को दी गई सुरक्षा का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत ने हमेशा शरणार्थियों को सम्मानपूर्वक जगह दी है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा,"पारसी समुदाय को जब पर्सिया से भगाया गया, तो उन्होंने भारत में शरण ली और आज भी वे सुरक्षित रूप से रह रहे हैं। दुनिया में सबसे छोटे अल्पसंख्यक समुदायों को यदि कहीं सम्मानपूर्वक जीवन मिला है, तो वह भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भी छह प्रताड़ित समुदायों को नागरिकता (सीएए) के तहत शरण दी गई है।"

Navneeta

रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चेतावनी

गृह मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और यह मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह पर है। ऐसे में दुनियाभर से लोग यहां आने की इच्छा रखते हैं। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि भारत की शरण नीति का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा।

"जो लोग व्यापार, शिक्षा और विकास में योगदान देने के लिए भारत आते हैं, उनका स्वागत है। लेकिन यदि कोई रोहिंग्या या बांग्लादेशी अवैध रूप से आकर देश में अस्थिरता फैलाने का प्रयास करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

बिल को लोकसभा में मंजूरी

लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस कानून के तहत भारत में आने वाले सभी विदेशी नागरिकों का विस्तृत रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिससे देश की सुरक्षा और आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

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