
महाकुंभ हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन हाईकोर्ट जाए, याचिका पर विचार करने से SC का इनकार

Feb 3, 2025, 13:51 IST

WhatsApp
Group
Join Now

दिल्ली, भदैनी मिरर। महाकुंभ-2025 में हुई भगदड़ को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया है. कोर्ट ने कहा कि हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके साथ ही याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की सलाह दी. इसके साथ ही देशभर के तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षा उपाय और दिशा निर्देश लागू करने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.



दाखिल जनहित याचिका को लेकर सीजेआई ने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है. यह वाकई चिंता का विषय है. मगर इस मसले पर पहले से ही हाईकोर्ट में याचिका पेंडिंग है. याचिकाकर्ता वहीं जाकर अपनी बातें रखे. यूपी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है.


