
सहारा इंडिया के निवेशकों के फंसे पैसे जल्द मिलेंगे वापस, जानिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सेबी-सहारा फंड से 5000 करोड़ रुपये जारी होंगे, चार सहकारी समितियों के निवेशकों को मिलेगा फायदा


रिफंड की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 की गई
पूर्व जज आर. सुभाष रेड्डी की निगरानी में होगा वितरण
अब तक 2.62 लाख से ज्यादा निवेशकों को ₹5,053 करोड़ मिल चुका
नई दिल्ली। सहारा की स्कीम्स में फंसे करोड़ों निवेशकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सहारा रिफंड मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सेबी-सहारा फंड से अतिरिक्त ₹5000 करोड़ जारी करने की अनुमति दी है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश



जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने केंद्र सरकार की अर्जी को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने निर्देश दिया कि यह राशि सहारा ग्रुप की चार सहकारी समितियों –
- हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
- सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड
- स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
के निवेशकों को दी जाएगी।
रिफंड की अंतिम तिथि बढ़ी
कोर्ट ने रिफंड की अंतिम तिथि को भी एक साल के लिए बढ़ा दिया है। अब निवेशक 31 दिसंबर 2026 तक अपना पैसा क्लेम कर सकेंगे। पहले यह समयसीमा दिसंबर 2025 तक थी।

केंद्र सरकार के मुताबिक, अब तक 5.43 करोड़ निवेशकों ने ₹1.13 लाख करोड़ से ज्यादा का दावा किया है। इनमें से 2.62 लाख से ज्यादा निवेशकों को कुल ₹5,053 करोड़ रुपये लौटाए जा चुके हैं। वहीं 13 लाख से अधिक दावों की जांच अभी भी जारी है।
निगरानी और पारदर्शिता
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पूरे भुगतान वितरण की निगरानी पूर्व जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी करेंगे। संबंधित रजिस्ट्रार को एक सप्ताह के भीतर राशि ट्रांसफर करने का निर्देश भी दिया गया है।
जिन निवेशकों को अभी तक रिफंड नहीं मिला है, वे CRCS Sahara Refund Portal पर जाकर दोबारा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय सभी दस्तावेज और बैंक डिटेल सही-सही भरना अनिवार्य है।


