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Rules Changing From 1st August 2026: आज 1 अगस्त से लागू हुए ये 5 बड़े बदलाव, सीधे आपकी जेब और बैंक से जुड़ा है मामला

तत्काल टिकट बुकिंग, ITR पेनल्टी, C-KYC 2.0 और एलपीजी सिलेंडर के दाम; जानें क्या-क्या बदला

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भदैनी मिरर डेस्क: आज से नए महीने यानी अगस्त 2026 की शुरुआत हो चुकी है। हर महीने की पहली तारीख की तरह ही 1 अगस्त से देश में कई वित्तीय और आम जनजीवन से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव हो गए हैं। जहां एक तरफ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता होने से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर लेट ITR भरने वालों पर जुर्माना और रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग के नए नियम लागू हो गए हैं।

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आइए जानते हैं आज 1 अगस्त 2026 से हुए ऐसे ही 5 बड़े बदलावों के बारे में, जिनका सीधा असर आपके बजट और दिनचर्या पर पड़ेगा:

1. कमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ सस्ता, घरेलू दरों में बदलाव नहीं

1 अगस्त से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी (LPG) सिलिंडर की कीमतों में भारी कटौती की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 209 रुपये और दिल्ली में 202 रुपये घटाए गए हैं।

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  • इस कटौती के बाद कोलकाता में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत 2,872.50 रुपये हो गई है।

  • इसका सीधा फायदा होटल, रेस्तरां, ढाबों और कैटरिंग व्यवसायियों को मिलेगा। हालांकि, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

2. रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग का बदला नियम

रेलवे स्टेशनों पर आरक्षण काउंटरों से तत्काल टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए नया नियम लागू हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने काउंटरों पर भीड़भाड़ कम करने और पारदर्शिता लाने के लिए टोकन आधारित सिस्टम की शुरुआत की है:

  • AC तत्काल टिकट: इसके लिए सुबह 8:30 बजे से 9:00 बजे के बीच टोकन बांटे जाएंगे।

  • Non-AC तत्काल टिकट: इसके लिए सुबह 9:00 बजे से 9:30 बजे के बीच टोकन मिलेंगे।

  • टोकन प्राप्त करने के बाद ही यात्री तय समय पर काउंटर से तत्काल टिकट बुक करा सकेंगे।

3. लेट ITR दाखिल करने पर लगेगा भारी जुर्माना

अगर आप वित्त वर्ष के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) 31 जुलाई की समय सीमा तक नहीं भर पाए हैं, तो आज 1 अगस्त से आपको बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) भरना होगा।

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  • 1 अगस्त से रिटर्न दाखिल करने पर करदाताओं को उनकी सालाना आय के स्लैब के अनुसार भारी लेट फीस (फाइन) और ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा।

4. लागू हो रहा है C-KYC 2.0 सिस्टम

देश के बैंकिंग, शेयर बाजार और वित्तीय संस्थानों में ग्राहक सत्यापन प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित व आधुनिक बनाने के लिए 'सेंट्रल नो योर कस्टमर' (C-KYC 2.0) सिस्टम की शुरुआत की जा रही है।

  • इसके तहत ग्राहकों को 14 अंकों का एक यूनिक C-KYC नंबर जारी किया जाएगा।

  • बड़ा फायदा: इस यूनिक नंबर के बनने के बाद ग्राहकों को अलग-अलग बैंकों, म्यूचुअल फंड्स या बीमा कंपनियों में बार-बार अलग से KYC दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

5. क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग शुल्कों में बदलाव

1 अगस्त से कई प्रमुख बैंक अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों, रिवॉर्ड पॉइंट्स स्ट्रक्चर, सर्विस फीस और लेट पेमेंट पेनल्टी में संशोधन कर रहे हैं। हालांकि, ये नियम अलग-अलग बैंकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। इसलिए अपने संबंधित बैंक के आधिकारिक नोटिफिकेशन को जरूर चेक कर लें।