
मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली जमानत, गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की थी टिप्पणी




कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2018 के एक मानहानि मामले में बुधवार को झारखंड के चाईबासा MP-MLA कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई। यह मामला उनके एक पुराने बयान को लेकर था, जो उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ दिया था।
इस टिप्पणी को लेकर भाजपा नेता प्रताप कटिहार ने कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
क्या है मामला?
मार्च 2018 में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर एक विवादास्पद टिप्पणी की थी। इसके कुछ महीनों बाद, 9 जुलाई 2018 को भाजपा नेता प्रताप कटिहार ने चाईबासा कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया।


कई बार समन भेजे जाने के बावजूद राहुल गांधी पेश नहीं हुए। मामला बाद में रांची की MP-MLA स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर हुआ था, लेकिन फिर से चाईबासा कोर्ट को ही सौंप दिया गया।
वारंट और कानूनी प्रक्रिया
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अप्रैल 2022: कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया
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फरवरी 2024: जारी हुआ गैर-जमानती वारंट
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राहुल गांधी ने सीआरपीसी की धारा 205 के तहत पेशी से छूट की अर्जी दी थी, जो कोर्ट ने खारिज कर दी
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उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की और कुछ समय राहत भी मिली
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मार्च 2024: हाईकोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी
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22 मई 2025: कोर्ट ने फिर से गैर-जमानती वारंट जारी किया
6 अगस्त को पेश हुए राहुल गांधी
बुधवार सुबह करीब 10:55 बजे, राहुल गांधी खुद चाईबासा MP-MLA कोर्ट में पेश हुए। उनकी ओर से वरिष्ठ वकील प्रदीप चंद्रा और दीपांकर रॉय ने कोर्ट में पक्ष रखा।


पीटीआई के मुताबिक, राहुल गांधी के वकील ने बताया,
“हमने अदालत से जमानत की मांग की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अब हम आगे की कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करेंगे।”
अब यह मामला ट्रायल स्टेज में पहुंच चुका है, जहां आगे की सुनवाई तय होगी।

