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1 नवंबर 2026: आपकी जेब और कारोबार पर पड़ेगा सीधा असर, जानिए नए महीने की पहली तारीख से क्या-क्या बदल रहा

ITR फाइलिंग, GST और पेंशनर्स की जेब पर पड़ेगा सीधा असर 

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1 नवंबर 2026
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भदैनी मिरर, नई दिल्ली। साल 2026 के 11वें महीने यानी 1 नवंबर 2026 की शुरुआत के साथ ही देश में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय नियम बदलने जा रहे हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) और वित्त मंत्रालय के नए दिशानिर्देशों का सीधा असर आम उपभोक्ताओं, व्यापारियों, करदाताओं और पेंशनभोगियों की दिनचर्या व जेब पर पड़ेगा।

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जहाँ एक तरफ जीएसटी रिफंड और डिस्काउंट नियमों में ढील मिलने से कारोबारियों को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर टैक्स ऑडिट फाइलिंग की तारीख बढ़ने से टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त समय मिल गया है। आइए विस्तार से जानते हैं 1 तारीख से होने वाले 4 प्रमुख बदलावों के बारे में:

1. GST और टैक्स ऑडिट फाइलिंग: करदाताओं और कारोबारियों को राहत

बजट 2026-27 के तहत घोषित सुधारों को लागू करते हुए सरकार ने 1 नवंबर से जीएसटी (GST) नियमों को और आसान बना दिया है।

  •  डिस्काउंट नियम: बिक्री के बाद मिलने वाले डिस्काउंट से जुड़े नियमों में छूट दी जा रही है।
  • अनंतिम रिफंड (Provisional Refund): इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का सामना कर रही MSME इकाइयों और उद्योगों के लिए रिफंड प्रक्रिया तेज़ होगी, जिससे कारोबारियों की वर्किंग कैपिटल (कार्यशील पूंजी) में सुधार आएगा।
  •  ITR ऑडिट फाइलिंग की तारीख बढ़ी: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 (AY 2026-27) के लिए उन विशिष्ट करदाताओं को बड़ी राहत दी है जिनके खातों का ऑडिट होना अनिवार्य है। टैक्स ऑडिट वाले मामलों के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है। (ध्यान दें: यह छूट केवल पात्र ऑडिट श्रेणियों के लिए है, सामान्य इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए नहीं)।

2. पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करने की शुरुआत

सरकारी पेंशनधारियों के लिए 1 नवंबर 2026 से अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र (Jeevan Pramaan Patra) जमा करने की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू हो रही है।

  •  समयसीमा: 80 वर्ष से कम उम्र के पेंशनभोगी 1 नवंबर से 30 नवंबर 2026 के बीच डिजिटल या ऑफलाइन माध्यम से अपना प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
  • ध्यान दें: 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ पेंशनधारकों के लिए यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर से ही शुरू कर दी गई थी।
  • यदि कोई पेंशनभोगी 30 नवंबर तक प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाता है, तो उसकी पेंशन का भुगतान अस्थायी रूप से रोका जा सकता है।

3. LPG सिलेंडर की कीमतें: रसोई और व्यवसाय पर नजर

हर महीने की 1 तारीख की तरह इस बार भी तेल विपणन कंपनियां (OMCs) रसोई गैस और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करेंगी। कमर्शियल सिलेंडर की दरों में किसी भी बदलाव का सीधा असर होटल, ढाबों और रेस्तरां की लागत पर पड़ता है। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि नया सिलेंडर बुक करने से पहले अपने संबंधित वितरक (Distributor) से अपडेटेड रेट जरूर चेक कर लें।

4. दिव्यांगता पेंशन सुधार: अभी करना होगा गाइडलाइन्स का इंतजार

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में दिव्यांगता पेंशन में कई बड़े सुधारों को मंजूरी दी थी- जैसे पात्रता मानदंड को 80% से घटाकर 40% दिव्यांगता करना, न्यूनतम आयु सीमा खत्म करना और वित्तीय सहायता राशि में बढ़ोतरी (₹375 व ₹625 प्रति माह) करना। हालांकि, इसकी संशोधित परिचालन गाइडलाइंस जारी न होने के कारण ये पेंशन सुधार 1 नवंबर से प्रभावी नहीं होंगे। लाभार्थियों को नए दिशा-निर्देश आने तक थोड़ा इंतजार करना होगा।