Movie prime
PMC_Hospital

इश्क का राज छिपाने के लिए 5 साल के बेटे को छत से फेंक कर मार डाला था, कोर्ट ने हत्यारिन मां को सुनाई उम्रकैद की सजा

घटना के 15 दिन बाद राज खुला तो कांस्टेबल पति ने ही दर्ज कराई थी पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ FIR

Ad

 
Gwaliyar
WhatsApp Group Join Now

Ad

बच्चे ने प्रेमी संग मां को देख लिया था, घटना के 15 दिन बाद मां को हुआ पछतावा तो उगल दिया राज

अदालत ने सबूतों के अभाव में प्रेमी को किया दोषमुक्त

ग्वालियर। ग्वालियर में पांच साल के बच्चे की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायालय ने उसकी मां को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर शनिवार को फैसला सुनाया। वहीं सबूतों के अभाव में बच्चे की मां के प्रेमी को दोषमुक्त कर दिया गया। बताया गया कि बच्चे ने अपनी मां को प्रेमी के साथ देख लिया था। इस बात के उजागर होने के डर से मां ने बच्चे को दो मंजिला छत से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस घटना का खुलासा महज 15 दिन में कर दिया। शुरुआती जांच में यह मामला सामान्य दुर्घटना लग रही थी। 

Ad
Ad

आपको बता दें कि यह घटना 28 अप्रैल 2023 को थाटीपुर थाना क्षेत्र में हुई थी। ज्योति राठौर पड़ोस के प्रेमी उदय इंदौलिया के साथ छत पर थी। इसी दौरान उसका पांच साल का बच्चा जतिन छत पर आ गया और उसने मां को प्रेमी की बांहों में देख लिया। अब बेटा यह बात उसके पति को न बता दे, इसलिए उसने बेटे को ही मार डालने का फैसला किया। इसके बाद ज्योति ने बच्चे को दो मंजिल से नीचे फेंक दिया। इतनी ऊंचाई से जमीन पर गिरा बच्चा तड़प रहा था और हत्यारिन मां उसे देखने नही आई। बाद में बच्चे को अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद भी मां बच्चे को देखने नहीं पहुंची। सिर में गंभीर चोट के कारण उसकी हालत गंभीर थी। एक दिन अस्पताल में उसका इलाज हुआ और दूसरे दिन 29 अप्रैल को उसने दम तोड़ दिया। इस घटना को लेकर परिवार के लोग और पुलिस यह मानकर चल रहे थे कि असावधानी वश उनके बेटे का पैर फिसल जाने से वह गिर गया होता, जिससे मौत हो गई।

Ad

अब घटना के 15 दिन के बाद मां ज्योति को पछतावा हुआ और उसने पति ध्यान सिंह से कहा कि उससे बड़ी गलती हो गई है। उसके इस बयान से पति को शक हो गया। पति ने उसे और कुछ कहने के वजाय भरोसे में लिया और पूरा पूछा। पति ने यह भी कहाकि चलो, जिंदगी में गलती हर इंसान से हो जाती है। इसके बाद ज्योति ने पूरी घटना कांस्टेबल पति को बता दी। कॉन्स्टेबल पति ने बातचीत की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। फिर घर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगलवाये। पूरा मामला पता चलने के बाद पति ने थाटीपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर ज्योति राठौर और उसके प्रेमी उदय इंदौलिया को आरोपित बनाया और चार्जशीट दाखिल की। अदालत में सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक विजय शर्मा ने पुलिस की ओर से पैरवी की। अदालत ने मां को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जबकि पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण प्रेमी को दोषमुक्त कर दिया।

Ad