
गंदी, भद्दी और शर्मनाक है मंत्री विजय शाह की टिप्पणी- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने ’बेशर्म’ मंत्री विजय शाह का उतार दिया पानी




बीजेपी मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर की जांच करेगी एसआईटी
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने भाजपा नेता कुंवर विजय शाह के खिलाफ कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई अनर्गल टिप्पणी के मामले में सख्त रुख अख्तियार किया है। सुप्रीम अदालत ने शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। मंत्री विजय शाह की माफी सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है। अब मामले की सुनवाई के बाद 19 मई को कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि बीजेपी मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर की जांच एसआईटी करेगी। इस एसआईटी में तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी होंगे। यह अधिकारी मध्य प्रदेश राज्य से नहीं होने चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन अधिकारियों में एक महिला होनी चाहिए।


सुप्रीम अदालत ने दिया डीजीपी को आदेश, कहा सुबह 10 बजे तक एसआईटी गठन करें
सुप्रीम अदालत ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को आदेश दिया कि वे कल सुबह 10 बजे तक एसआईटी का गठन करें। एसआईटी का नेतृत्व एक आईजीपी करेंगे। बाकी दोनों सदस्य एसपी या उससे ऊपर के रैंक के होने चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने विजय शाह की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है। रोक की शर्त यह है कि वे जांच में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के बाद यह एफआईआर दर्ज की गई थी। कोर्ट ने कहा कि वह जांच पर नजर नहीं रखना चाहता, लेकिन एसआईटी को जांच की रिपोर्ट जमा करनी होगी। इस मामले पर अगली सुनवाई 28 मई को होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शाह की टिप्पणियों के लिए उन्हें फटकार लगाई। कोर्ट ने उनकी टिप्पणियों को गंदी, भद्दी और शर्मनाक बताया। कोर्ट ने शाह द्वारा सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को भी अस्वीकार कर दिया।



