Movie prime
PMC_Hospital

ITR Filing AY 2026-27: 5.5 करोड़ के पार पहुंचा आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों का आंकड़ा, अंतिम दिन रही भारी गहमागहमी

फाइलिंग की समय सीमा समाप्त; जानें आगे के नियम

Ad

 
Tax
WhatsApp Group Join Now

Ad

भदैनी मिरर डेस्क: आयकर विभाग (Income Tax Department) ने मूल्यांकन वर्ष (AY) 2026-27 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के आंकड़े जारी कर दिए हैं। विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस अवधि के लिए अब तक 5.5 करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए जा चुके हैं।

Ad
Ad

आयकर दाताओं में रिटर्न भरने को लेकर अंतिम दिनों में जबरदस्त उत्साह देखा गया, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केवल 30 जुलाई को ही 42 लाख से अधिक रिटर्न पोर्टल पर जमा किए गए।

सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी

आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट साझा करते हुए टैक्सपेयर्स को समय पर रिटर्न भरने के लिए प्रेरित किया। विभाग ने लिखा:

Ad

"अंतिम समय में 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है! AY 2026-27 के लिए 5.5 करोड़ से अधिक ITR पहले ही दाखिल किए जा चुके हैं (जिनमें से 42 लाख से अधिक केवल 30 जुलाई को दाखिल किए गए!)। बिना किसी हड़बड़ी के अपना रिटर्न शांतिपूर्वक दाखिल करें।"


कौन भर सकता है ITR-1 और ITR-2?

आयकर विभाग ने आम करदाताओं की सुविधा और स्पष्टता के लिए विभिन्न प्रकार के ITR फॉर्म का विवरण भी साझा किया है:

  • ITR Form 1 (सहज): यह फॉर्म छोटे और मध्यम श्रेणी के करदाताओं के लिए बेहद सरल बनाया गया है। इसे ऐसे निवासी व्यक्ति भर सकते हैं जिनकी कुल वार्षिक आय 50 लाख रुपये तक है। इसमें वेतन/पेंशन से आय, एक मकान (House Property) से होने वाली आय और प्रति वर्ष 5,000 रुपये तक की कृषि आय (Agricultural Income) शामिल होती है।

  • ITR-2: यह फॉर्म उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) द्वारा भरा जाता है, जिनकी आय व्यापार या पेशे के लाभ से नहीं होती, बल्कि उन्हें कैपिटल गेन्स (Capital Gains) यानी शेयर बाजार, प्रॉपर्टी या अन्य संपत्तियों की बिक्री से आय प्राप्त होती है।

समय सीमा बीतने के बाद क्या करें?

साधारण (Non-Audit) करदाताओं, वेतनभोगियों और ITR-1 व ITR-2 भरने वालों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 थी। जिन करदाताओं ने इस नियत तिथि तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, वे अब विलंबित रिटर्न (Belated Return) के प्रावधानों के तहत तय जुर्माने व नियमानुसार ब्याज के साथ अपना ITR जमा कर सकते हैं।

Ad