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सरकार ने दर्द निवारक निमेसुलाइड युक्त दवा के निर्माण पर लगाई रोक

लोकप्रिय दर्द निवारक दवा के 100 Mg से ज्यादा वाले सभी ओरल फॉर्मूलेशन की बिक्री पर भी लगा दी रोक

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ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 26 ए के तहत जारी किया गया आदेश

नई दिल्ली। सरकार ने 100 मिलीग्राम से ज्यादा मात्रा वाली लोकप्रिय दर्द निवारक दवा निमेसुलाइड की ओरल (खाने वाली) इमीडिएट-रिलीज दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह आदेश ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 26 ए के तहत जारी किया गया है। इसके अलावा, निमेसुलाइड की ऐसी उन सभी खाने वाली दवाओं की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिनमें तय सीमा से अधिक मात्रा होती है। यह प्रतिबंध ड्रग्स तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श के बाद लगाया गया है। 

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स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि 100 Mg  से अधिक डोज वाली निमेसुलाइड (Nimesulide) दवाओं के इस्तेमाल से मानव स्वास्थ्य को जोखिम हो सकता है। जकि इनके सुरक्षित विकल्प पहले से मौजूद हैं। मंत्रालय ने इसको लेकर 29 दिसंबर 2025 को अधिसूचना जारी की। मंत्रालय ने बताया कि जनहित में यह कदम उठाया गया है।

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इसके तहत देश में निमेसुलाइड की तय मात्रा से अधिक वाली ओरल दवाओं का निर्माण, बिक्री और वितरण पूरी तरह बंद रहेगा। इससे पहले मंत्रालय ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में संशोधन का मसौदा भी जारी किया था और इस पर आम लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। तय समय के भीतर मिले सुझावों पर विचार करने के बाद सरकार ने यह अंतिम फैसला लिया।
 

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