Movie prime
Ad

पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा, 11 लाख रुपये का जुर्माना

Ad

 
Pranjal
WhatsApp Group Join Now
Ad

Ad

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने जेडीएस से निष्कासित पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को दुष्कर्म के गंभीर आरोप में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला हासन जिले के होलेनरसीपुरा स्थित उनके फार्महाउस से जुड़ा है, जहां उन्होंने एक 47 वर्षीय घरेलू सहायिका के साथ दुष्कर्म किया था। अदालत ने इसके साथ ही रेवन्ना पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

Ad
Ad

इससे पहले, बेंगलुरु स्थित जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने सोमवार को रेवन्ना को दोषी ठहराया था। फैसले के समय कोर्ट में उनके परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं।

पिछले साल हुआ था खुलासा, वीडियो आए थे सामने

Ad
Ad

2024 में रेवन्ना का नाम उस वक्त सुर्खियों में आया था जब उनका कथित सेक्स टेप एक पेनड्राइव के ज़रिए सार्वजनिक हुआ और फिर सोशल मीडिया पर महिलाओं के साथ उनके आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो गए। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया था।

Ad

जर्मनी से लौटते ही हुई थी गिरफ्तारी

महिलाओं के साथ यौन शोषण और रेप के आरोपों के बाद कई पीड़ितों ने रेवन्ना के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराईं। 31 मई 2024 को रेवन्ना जब जर्मनी से लौटे, तो उन्हें बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया।

2144 पेज की चार्जशीट में खुलासा

SIT ने अपनी जांच के बाद अगस्त 2024 में अदालत में 2144 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इस रिपोर्ट में प्रज्वल रेवन्ना द्वारा घरेलू कामकाज के लिए रखी गई कई महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की बात सामने आई थी। जांच में सामने आए वीडियो 26 अप्रैल को सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे, जिससे पूरे राज्य की राजनीति में उथल-पुथल मच गई थी।

Ad

Ad

FROM AROUND THE WEB