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CM केजरीवाल को SC से बड़ा झटका, अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार

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Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी सीएम अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. जस्टिस ए एस ओक की अध्यक्षता वाली बेंच ने केजरीवाल की स्वास्थ्य जांच के लिए अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया. इतना ही नहीं बेंच ने देर से आवेदन दाखिल करने पर भी सवाल उठाए.

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जस्टिस ए एस ओक की बेंच ने कहा, 17 मई को मुख्य मामले पर आदेश सुरक्षित रखा गया. उस बेंच के एक सदस्य जज पिछले सप्ताह अवकाशकालीन बेंच में थे. आपने तब क्यों नहीं यह मांग रखी. अवकाशकालीन बेंच ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि वह सुनवाई का अनुरोध चीफ जस्टिस से करें.

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1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं केजरीवाल

बता दें कि सीएम केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं। दिल्ली में कथित शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. कुछ दिनों पहले केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 10 मई से 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई थी. सीएम केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा.

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केजरीवाल ने अपनी याचिका में क्या कहा?

केजरीवाल ने अपनी याचिका में दावा किया है कि गिरफ्तारी के बाद उनका 7 किलो वजन घटा है. इतना ही नहीं उनका कीटोन लेवल भी बढ़ा है. ऐसे में ये लक्षण किसी गंभीर के हो सकते हैं. मैक्स के डॉक्टरों ने जांच की है. अभी PET-CT स्कैन और कई टेस्ट करवाने की जरूरत है. ऐसे में इन जांचों को कराने के लिए सीएम केजरीवाल ने 7 दिन की मांग की है.

सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस दौरान कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत के लिए निचली अदालत का रुख करने की छूट दी थी. दिल्ली की आबकारी नीति मामले में केजरीवाल के अलावा जांच एजेंसी ने मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया है. वे अभी जेल में हैं. इस मामले में आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए थे. हालांकि, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है.

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