1 जनवरी 2026 से बदलेंगे 7 बड़े नियम: क्रेडिट स्कोर, UPI, ITR से लेकर LPG तक-आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर
नए साल के साथ बैंकिंग, टैक्स और डिजिटल पेमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव, 31 दिसंबर कई कामों की आखिरी डेडलाइन
नई दिल्ली। साल 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 31 दिसंबर सिर्फ कैलेंडर बदलने की तारीख नहीं, बल्कि टैक्स, बैंकिंग और निवेश से जुड़े कई जरूरी कामों की आखिरी डेडलाइन भी है। वहीं 1 जनवरी 2026 की सुबह आम लोगों के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आ रही है। क्रेडिट स्कोर, यूपीआई, इनकम टैक्स, पैन-आधार और ईंधन की कीमतों से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब और वित्तीय योजनाओं पर पड़ेगा।



अगर आपने समय रहते जरूरी काम पूरे नहीं किए, तो नए साल में पेनल्टी, ज्यादा ब्याज या वित्तीय सेवाओं में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है।
- क्रेडिट स्कोर के नियमों में बड़ा बदलाव
1 जनवरी 2026 से क्रेडिट स्कोर (CIBIL समेत अन्य ब्यूरो) अब मासिक नहीं, बल्कि साप्ताहिक आधार पर अपडेट होगा। इसका मतलब है कि अगर आप लोन की EMI या क्रेडिट कार्ड का भुगतान एक दिन भी लेट करते हैं, तो उसका असर तुरंत आपके स्कोर पर दिखेगा। वहीं समय पर भुगतान करने वालों का स्कोर तेजी से सुधरेगा और उन्हें लोन मिलने में आसानी होगी।

- स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की ब्याज दर घट सकती है
PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, NSC जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए 31 दिसंबर बेहद अहम है। RBI द्वारा रेपो रेट में कटौती के बाद संभावना है कि 1 जनवरी से शुरू होने वाली तिमाही में स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है। ऐसे में निवेशक 31 दिसंबर से पहले मौजूदा दरों को लॉक करने पर विचार कर सकते हैं।

- ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर
वित्त वर्ष 2024-25 (AY 2025-26) के लिए विलंबित इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है। अगर आप इस तारीख तक ITR फाइल नहीं करते हैं, तो:
- टैक्स रिफंड का दावा नहीं कर पाएंगे
- बाद में ITR-U भरने पर 25% से 70% तक अतिरिक्त टैक्स देना पड़ सकता है
- UPI और डिजिटल पेमेंट पर सख्ती
डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए 1 जनवरी 2026 से UPI और डिजिटल पेमेंट सिस्टम में सख्त KYC नियम लागू होंगे। अब मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन और बैंक अकाउंट लिंकिंग में अतिरिक्त सुरक्षा लेयर जोड़ी जाएगी, जिससे फर्जी अकाउंट्स पर रोक लगेगी।
- पैन-आधार लिंक नहीं तो पैन हो सकता है निष्क्रिय
अगर आपने अभी तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन इनएक्टिव हो सकता है।
इससे:
- टैक्स रिफंड अटक सकता है
- बैंकिंग और निवेश से जुड़े काम रुक सकते हैं
- शेयर और म्यूचुअल फंड में लेन-देन प्रभावित हो सकता है
- LPG और ईंधन की कीमतों में बदलाव संभव
हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां कीमतों की समीक्षा करती हैं। 1 जनवरी 2026 को LPG सिलेंडर, CNG और ATF के नए दाम जारी होंगे, जिसका असर घरेलू बजट और यात्रा खर्च पर पड़ेगा।
- नए इनकम टैक्स कानून की तैयारी
केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स कानून लागू करने की तैयारी में है। यह कानून पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा और टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाने का दावा किया जा रहा है।
क्या करें आम आदमी?
विशेषज्ञों की सलाह है कि 30 और 31 दिसंबर को:
- ITR फाइलिंग
- पैन-आधार लिंक
- निवेश और फाइनेंशियल प्लानिंग
जैसे जरूरी काम समय रहते पूरे कर लें, ताकि नए साल में सख्त नियमों और जुर्माने से बचा जा सके।
