वाराणसी। नगर निगम ने श्रीकाशी विश्वनाथ धाम के दो किलोमीटर की परिधि में मीट-मांस की दुकानों को बंद कराने का निर्णय लिया है। इस क्रम में बेनियाबाग और नई सड़क क्षेत्र की 50 से अधिक दुकानों को नोटिस जारी किया गया है। निगम ने दुकानदारों से खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जारी लाइसेंस की मांग की है और बिना लाइसेंस के दुकानों को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है। लाइसेंस न दिखाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
तीन वर्षों से जारी नहीं हुआ एनओसी
नगर निगम के पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. संतोष पाल ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग को मीट-मांस की दुकानों के लिए नगर निगम से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेना आवश्यक है। पिछले तीन वर्षों में किसी भी दुकानदार ने एनओसी के लिए आवेदन नहीं किया है, जिसके चलते एनओसी जारी भी नहीं हुई।
अवैध दुकानों पर सख्त निगरानी
शहर के विभिन्न इलाकों और विश्वनाथ मंदिर की ओर जाने वाले रास्तों पर खुलेआम मीट-मछली की बिक्री हो रही है। इस वजह से इलाके में गंदगी और दुर्गंध की समस्या बढ़ रही है, जिससे लोग परेशान हैं। कई लोगों ने बदबू से तंग आकर अपने घर बेचने की कोशिश की है।
विधायक ने दिया शहर के बाहर दुकानें व्यवस्थित करने का सुझाव
शहर दक्षिणी विधानसभा के विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी ने मंडलायुक्त को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि काशी की आध्यात्मिक छवि को बनाए रखने के लिए मीट-मांस की दुकानों को पंचक्रोशी परिक्रमा की सीमा के बाहर स्थानांतरित किया जाए। महाकुंभ 2025 में करोड़ों तीर्थयात्रियों के आगमन को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को महत्व दिया गया है।
चालान और कार्रवाई जारी
खाद्य सुरक्षा विभाग ने भेलूपुर जोन समेत कई इलाकों की आधा दर्जन दुकानों का चालानकिया है। निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध दुकानों को बंद कराने के लिए कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।