वाराणसी, भदैनी मिरर। लोक अदालत में शनिवार को आपसी सहमति से न्यायालय तथा प्रशासन के सभी विभागों से कुल मिलाकर 318712 (तीन लाख अट्ठारह हजार सात सौ बारह) वादों का निस्तारण हुआ. जिसमें कुल ₹20,61,49,382.16 (रू०-बीस करोड़ इकसठ लाख उनचास हजार तीन सौ बयासी एवं सोलह पैसे मात्र) का वसूली किया गया. लोक अदालत की शुरुआत जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी संजीव पाण्डेय ने दीप प्रज्जवलित कर किया. जनपद न्यायाधीश ने अपने संबोधन में कहा गया कि लोक अदालत एक ऐसी प्रणाली है जो न्याय को आम जन तक पहुंचाती है, इससे न केवल समय व धन की बचत होती है बल्कि समय से समाधान व शान्ति को बढ़ावा देता है.
जनपद न्यायालय वाराणसी से कुल 21714 वादों को निस्तारण किया गया. जिसमें दीवानी के कुल 189 वाद, पारिवारिक बाद 115, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के 23 बाद में बीमा कंपनी द्वारा पीड़ित पक्षकारों को 50, जिसमें ₹ 1,90,25,892 (रू०-एक करोड़ नब्बे लाख पच्चीस हजार आठ सौ बयानबे मात्र) की धनराशि दिलाई गयी, फौजदारी की 21231 मामलों जिसमें अर्थदंड के रूप में ₹15,20,665 (रू०-पन्द्रह लाख बीस हजार छः सौ पैसठ मात्र) वसूल किया गया. एन०आई०एक्ट के 146 वाद ₹ 1,24,84,783 (रू०-एक करोड़ चौबीस लाख चौरासी हजार सात सौ तिरासी मात्र) वसूल किया गया, बैंकों व कम्युनिकेशन प्रीलिटिगेशन स्तर पर 9040 मामलों का निस्तारण हुआ जिसमें ₹ 10,97,25,850 (रू०-दस करोड़ सत्तानबे लाख पच्चीस हजार आठ सौ पचास मात्र) की धनराशि की वसूली हेतु समझौता हुआ, प्रशासन एवं अन्य विभागों द्वारा कुल 287867 बादों का निस्तारण किया गया, जिसमें ₹ 11,18,401.00 (रु० ग्यारह लाख अट्ठारह हजार चार सौ एक मात्र) की धनराशि की वसूली हेतु समझौता हुआ, श्रम विभाग द्वारा कुल 24 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें ₹ 54,53,095 (रू० चौवन लाख तिरपन हजार पनचानबे मात्र) की धनराशि की वसूली हेतु समझौता हुआ तथा अन्य में 67 वादों का निस्तारण हुआ.