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 पाकिस्तानी अधिकारी को भारत ने किया ‘अवांछित’ घोषित, 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश

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नई दिल्ली,भदैनी मिरर। भारत सरकार ने पाकिस्तान के एक राजनयिक अधिकारी को "अवांछित व्यक्ति" (Persona Non Grata) घोषित कर दिया है। यह कार्रवाई उस समय की गई जब पाया गया कि अधिकारी भारत में अपने राजनयिक दर्जे के अनुरूप नहीं, बल्कि इसके विपरीत गतिविधियों में संलिप्त था। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर इस कार्रवाई की पुष्टि की।

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24 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश

सरकार ने उक्त पाकिस्तानी अधिकारी को 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया है। इस निर्णय की जानकारी पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी डी'अफेयर्स को एक डिमार्शे (राजनयिक विरोध पत्र) के माध्यम से दी गई।


विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा, नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत एक पाकिस्तानी अधिकारी को भारत में अपनी आधिकारिक स्थिति के अनुरूप नहीं होने वाली गतिविधियों में लिप्त पाया गया है। अतः उन्हें अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया है और 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने को कहा गया है।”

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‘Persona Non Grata’ घोषित करना अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का हिस्सा है, जब कोई अधिकारी मेजबान देश के नियमों का उल्लंघन करता है या उस देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनता है। यह भारत-पाकिस्तान संबंधों में कोई नई बात नहीं है- दोनों देशों ने अतीत में एक-दूसरे के अधिकारियों को इस प्रकार निष्कासित किया है।

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