वाराणसी, भदैनी मिरर। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और हत्या मामले में सोमवार को सियालदह कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया. आरोपी संजय रॉय को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा का ऐलान कर दिया है. इस मामले में कोर्ट ने 18 जनवरी को ही कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर दोषी करार दिया था.


कोर्ट में जांच कर रही एजेंसी सीबीआई के अधिवक्ता ने कोर्ट ने मृत्युदंड (फांसी) की मांग की थी. अधिवक्ता ने जोरदार तरीके से कोर्ट में पक्ष रखा और बताया कि रेप- मर्डर की इस घटना से पूरा देश हिल गया था. कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही ₹50 हजार का जुर्माना लगाया.

राज्य सरकार को निर्देश

अधिवक्ता रहमान ने बताया कि “सियालदह के सत्र न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश ने आरोपी संजय रॉय को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है. सीबीआई ने मामले में दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की थी. न्यायाधीश ने कहा कि यह दुर्लभतम मामला नहीं है, इसलिए मृत्युदंड नहीं दिया गया है.



मुआवजा नहीं न्याय चाहिए
सुनवाई के दौरान आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में पीड़िता के माता-पिता ने सियालदह अदालत के न्यायाधीश से कहा “हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए.”

