Home वाराणसी IIT-BHU सामूहिक दुष्कर्म: जिरह के लिए कोर्ट में पेश हुई पीड़िता, आरोपी की अर्जी खारिज, 25 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

IIT-BHU सामूहिक दुष्कर्म: जिरह के लिए कोर्ट में पेश हुई पीड़िता, आरोपी की अर्जी खारिज, 25 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

by Bhadaini Mirror
0 comments

वाराणसी, भदैनी मिरर। आईआईटी-बीएचयू की सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता छात्रा सोमवार को फास्ट ट्रैक (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए वर्लनरेबल विटनेस बॉक्स से अदालत में पेश हुई. वहीं, आरोपी कुणाल पांडेय की ओर से अदालत में एक अर्जी दी गई. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि छात्रा के वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी के विरोध में इलाहाबाद हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. कोर्ट का आदेश आने तक जिरह टाल दें.

Ad Image
Ad Image

बचाव पक्ष की अर्जी को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त को छात्रा से जिरह के लिए न्याय हित में अंतिम अवसर दिया जाता है. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 25 फरवरी तय कर दी. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि अभियुक्त कुणाल पांडेय की ओर से अगली तिथि पर कोई भी स्थगन किसी भी दशा व स्थिति में मान्य नहीं होगा.
एडीजीसी (फौजदारी) मनोज गुप्ता ने बताया कि बचाव पक्ष ने सुनवाई अटकाने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था. जिसका अभियोजन की ओर से विरोध किया गया. कोर्ट ने अभियोजन की आपत्ति को स्वीकार करते हुए बचाव पक्ष का स्थगन निरस्त कर दिया.

Ad Image
Ad Image

बता दें, आईआईटी-बीएचयू कैंपस में बीटेक की छात्रा के साथ एक नवंबर 2023 की रात सामूहिक दुष्कर्म किया गया था. मामले के तीन अभियुक्त कुणाल पांडेय, सक्षम पटेल और आनंद चौहान उर्फ अभिषेक हैं. तीनों इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत पाकर जेल से बाहर हैं.

Ad Image
Ad Image
Ad Image
Social Share

You may also like

Leave a Comment