वाराणसी, भदैनी मिरर। एनजीओ में स्वास्थ्य कार्ड बनाने का काम करने वाली गाजीपुर जनपद की युवती ने लालपुर पांडेयपुर थाने में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, गर्भपात करवाने के आरोप में अपने सहकर्मी और उसकी अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने और आरोपी द्वारा अपने पुलिसकर्मी मित्र के साथ शारीरिक सम्बंध बनाने के लिए विवश करने का मुकदमा पंजीकृत किया गया है. यह मुकदमा पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर दर्ज हुआ है. पुलिस मुख्य आरोपी से पूछताछ कर रही.
जानकारी के अनुसार गाजीपुर की रहने वाला युवती पहड़िया (लालपुर-पांडेयपुर) पर किराए का कमरा लेकर एनजीओ में काम करती है. एनजीओ में सहकर्मी म्योरी अम्बेडकर नगर निवासी नवीन उर्फ सूरज यादव चालक का काम करता था. पुलिस कमिश्नर को दिए प्रार्थना पत्र में युवती ने बताया कि वह अक्सर काम के नाम पर फोन पर वार्ता करता रहता था. एक दिन युवती को कमरे पर छोड़ने के लिए आया. युवती को अकेला पाकर वह प्यार- मोहब्बत की बातें करके जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना लिया. आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने न्यूड तस्वीरें भी कैप्चर कर लीं. युवती ने जब इसकी शिकायत पुलिस से करने को कहा तो आरोपी ने प्यार की कसम दिलाकर शादी का वादा पापा.
दो बार गर्भवती हुई युवती
युवती का कहना है कि प्यार का वास्ता देकर आरोपी बार-बार शारीरिक संबंध बनाता रहा. इस दौरान वह दो बार गर्भवती हुई. आरोपी ने “बच्चा पैदा करने की उम्र न होने” की बात कहकर गर्भपात करवा दिया. युवती का आरोप है कि उसके पैरो तले जमीन तब खिसक गई जब आरोपी उर्फ सूरज यादव को वह उसके पुलिसकर्मी मित्र विवेक यादव से फोन पर बात करते सुनी. नवीन उर्फ सूरज यादव ने युवती की सारी अश्लील फोटो अपने पुलिसकर्मी मित्र विवेक को भेजकर एन्जॉय करने की बात करने लगा. दोनों ने फोन पर बात किया कि युवती को विवेक के पास ले चलेंगे वहां दोनों मिलकर मजे लेंगे और उसके बाद कही बेच देंगे. पीड़िता का कहना है कि बातचीत का ऑडियो उसके पास उपलब्ध है.
पुलिसकर्मी से यौन संबंध बनाने का दबाव
पीड़िता ने प्रार्थना पत्र में बताया कि आ नवीन उर्फ सूरज यादव अनवरत यौन सम्बंध बनाता रहा. इस दौरान वह पुलिस कांस्टेबल विवेक यादव के साथ मिलकर उसके साथ भी यौन सम्बंध बनाने को मजबूर करता रहा. आरोप है कि जब पीड़िता ने मना किया तो विवेक यादव अपनी पुलिस की धौंस दिखाकर अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने को मजबूर करने लगा. लालपुर पांडेयपुर पुलिस ने पीड़िता के शिकायत पत्र पर लंबे जांच के बाद आईपीसी की धारा 376 (दुष्कर्म), 313 (बिना सहमति गर्भपात करवाना) सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है.