वाराणसी,भदैनी मिरर। रंगदारी के पुराने मामले में गैंगस्टर अभिषेक सिंह हनी को कोर्ट से राहत मिल गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) साकेत मिश्रा की अदालत ने आरोपित अभिषेक सिंह हनी को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, विनीत कुमार सिंह व नरेश यादव ने पक्ष रखा।


अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष 2012 में कोतवाली थाना क्षेत्र के मध्यमेश्वर निवासी श्रवण जायसवाल ने कोतवाली थाने में अभिषेक सिंह हनी के खिलाफ रंगदारी मांगने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पूर्व में जमानत मिलने के बाद से ही आरोपित कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा था। जिसके बाद उसके खिलाफ इसी मामले में कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था।


वारंट की जानकारी होने पर आरोपित अभिषेक सिंह हनी बीते शुक्रवार को उक्त वारंट निरस्त कराने की अर्जी लेकर कोर्ट पहुंचा। जिसे कोर्ट ने अस्वीकार करते हुए अभिषेक सिंह हनी को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया था। बतादें कि अभिषेक सिंह हनी के खिलाफ कुल 34 मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि अभी हाल ही में एक अन्य मुकदमे में कोर्ट ने उसे दोषमुक्त किया था।


