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जैकलीन फर्नांडिस को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

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नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एफआईआर और चार्जशीट को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।

जैकलीन पर आरोप है कि उन्होंने 200 करोड़ रुपये की ठगी के मास्टरमाइंड सुकेश चंद्रशेखर से कीमती तोहफे, ज्वेलरी और अन्य सामान लिए, जबकि उन्हें उसकी आपराधिक गतिविधियों की जानकारी थी। ईडी ने अपनी चार्जशीट में एक्ट्रेस को इस घोटाले में सह-अभियुक्त बताया है।

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कोर्ट से राहत की उम्मीद में पहुंचीं थीं जैकलीन

जैकलीन ने अपनी याचिका में हाई कोर्ट से मांग की थी कि उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द किया जाए और निचली अदालत द्वारा चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को भी निरस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ शुरू की गई कानूनी प्रक्रिया गलत है और उन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे और निराधार हैं।

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सुकेश पर लगाए गंभीर आरोप

अपनी याचिका में जैकलीन ने दावा किया कि उन्हें एक साजिश के तहत इस केस में फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि सुकेश चंद्रशेखर और अदिति सिंह ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। एक्ट्रेस का कहना है कि उनका इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग मामले से कोई संबंध नहीं है और सुकेश ने उन्हें जानबूझकर अपने जाल में फंसाया। जैकलीन ने यह भी खंडन किया कि वह और सुकेश किसी भी प्रकार के रिश्ते में थे, जैसा कि सुकेश ने दावा किया था।

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अब आगे क्या?

दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद जैकलीन की कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में उनके पक्ष में क्या दलीलें पेश की जाती हैं और कोर्ट का अगला रुख क्या होता है।

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