
दीपावली से पहले सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, दिल्ली- एनसीआर में होगी पटाखों वाली दीपावली, जान लें नियम
सिर्फ NEERI प्रमाणित ग्रीन पटाखों की मिलेगी अनुमति, नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

Oct 15, 2025, 11:14 IST

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नई दिल्ली। दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की सशर्त मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि केवल नेशनल एन्वायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखों की ही बिक्री और जलाने की अनुमति होगी।
दिल्ली सरकार ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि दिवाली पर ग्रीन पटाखों की अनुमति आस्था और परंपरा से जुड़ा विषय है। अदालत ने दलीलों को सुनने के बाद सीमित अवधि के लिए यह छूट दी।
नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश



सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि 21 अक्टूबर के बाद ग्रीन पटाखों की बिक्री या इस्तेमाल पर प्रतिबंध लागू रहेगा। अगर कोई विक्रेता या निर्माता नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी निर्देश दिया है कि वे आदेशों के पालन को सुनिश्चित करें और वायु गुणवत्ता की निगरानी पर विशेष ध्यान दें।

क्या हैं ग्रीन पटाखे?
ग्रीन पटाखे पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं। इनमें सल्फर और नाइट्रेट की मात्रा काफी कम होती है, जिससे धुआं और शोर का स्तर नियंत्रित रहता है। इन पटाखों को NEERI ने पर्यावरण के अनुकूल बताया है।
दिवाली पर सीमित राहत, प्रदूषण पर सख्ती बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राहत सीमित समय के लिए है ताकि परंपरा और पर्यावरण दोनों के बीच संतुलन बना रहे। अदालत ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे तय नियमों के तहत ही ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करें और वायु प्रदूषण को कम करने में सहयोग दें।

