
आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में कोर्ट ने तय किए आरोप, बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी होटल टेंडर घोटाले में पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपियों पर धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप तय किए हैं।

Updated: Oct 13, 2025, 11:21 IST

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नई दिल्ली। आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं।
यह मामला रांची और पुरी स्थित आईआरसीटीसी होटलों के टेंडर आवंटन में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। आरोप है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए (2004 से 2009) इन होटलों के रखरखाव के ठेकों में अनियमितताएं की गईं और इसके बदले निजी लाभ प्राप्त किए गए।



#UPDATE | IRCTC hotels corruption case | The Rouse Avenue court frames charges against former Railway Minister Lalu Prasad Yadav, former Bihar CM Rabri Devi, RJD leader Tejashwi Yadav and others.
— ANI (@ANI) October 13, 2025
This case pertains to alleged corruption in the tender of two IRCTC hotels in… https://t.co/VTz3gzjDRZ

कोर्ट की कार्यवाही
दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने सभी आरोपियों की उपस्थिति में यह आदेश पारित किया।
कोर्ट ने कहा कि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत आरोप तय किए गए हैं।

वहीं, लालू प्रसाद यादव समेत सभी आरोपियों पर आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप लगे हैं। सभी ने खुद को निर्दोष बताया है और कहा है कि वे मुकदमे का सामना करेंगे।
अदालत की पिछली सुनवाई
इससे पहले 24 सितंबर को विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने सभी आरोपियों को इस तारीख पर कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था।
कोर्ट ने 29 मई को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रखा था, जिसे अब सुनाया गया है।
मामला क्या है?
सीबीआई की जांच के अनुसार, रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने आईआरसीटीसी के रांची और पुरी स्थित होटलों के रखरखाव के ठेके एक निजी कंपनी को देने में अनियमितता बरती। इसके बदले कथित रूप से उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों को पटना में जमीन ट्रांसफर की गई थी।
आगे की कार्रवाई
अब इस मामले में साक्ष्य और गवाहों की सुनवाई शुरू होगी। अदालत ने सभी आरोपियों को मुकदमे का सामना करने के लिए पेश होने का निर्देश दिया है।
लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सभी ने कहा है कि वे कानून पर भरोसा रखते हैं और अदालत में अपनी निर्दोषता साबित करेंगे।

