Movie prime
Ad

सिगरेट-तंबाकू हुआ महंगा: संसद ने पास किया नया कानून, अब और भी ज्यादा ढीला करना पड़ेगा जेब..!

केंद्र सरकार ने 2025 का संशोधित उत्पाद शुल्क कानून लागू किया; सिगरेट, हुक्का, जर्दा और चबाने वाले तंबाकू पर भारी टैक्स बढ़ोतरी

Ad

 
Cigreet
WhatsApp Group Join Now

Ad

नई दिल्ली। सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के शौकीनों के लिए बड़ा झटका सामने आया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन), 2025 को अधिसूचित कर दिया है, जिसके लागू होते ही सिगरेट और सभी तरह के तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में भारी वृद्धि हो गई है। सरकार का दावा है कि यह फैसला जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि तंबाकू की खपत पर अंकुश लगाया जा सके।

Ad
Ad
Ad


कितना बढ़ा सिगरेट पर टैक्स?

अब तक सिगरेट पर 200 से 735 रुपये प्रति हजार स्टिक तक केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगता था। नए कानून के बाद यह सीमा बढ़कर 2,700 रुपये से 11,000 रुपये प्रति हजार स्टिक हो गई है।

इसका मतलब है कि सिगरेट कंपनियों पर भारी बोझ बढ़ेगा, जिसकी मार अंततः उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगी। बाजार विशेषज्ञों का अनुमान है कि सिगरेट की कीमतों में जल्द ही बड़ी छलांग देखने को मिल सकती है।

Ad

सभी तंबाकू उत्पादों पर शुल्क और सेस में वृद्धि

सरकार ने सिर्फ सिगरेट ही नहीं, बल्कि सिगार, हुक्का तंबाकू, जर्दा, सुगंधित तंबाकू, चबाने वाला तंबाकू- सभी श्रेणियों पर कर बढ़ाया है। नया शुल्क इस प्रकार है-

  • चबाने वाला तंबाकू: 25% से बढ़कर **100%
  • हुक्का तंबाकू: 25% से बढ़कर **40%
  • स्मोकिंग मिक्सचर (सिगरेट/पाइप): 60% से बढ़कर **325%

सरकार का कहना है कि यह बढ़ोतरी तंबाकू उत्पादों को कम किफायती बनाएगी और इससे इसकी खपत में कमी आएगी।

Ad

क्या कहा सरकार ने?

राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि यह वृद्धि उत्पाद शुल्क के अंतर्गत है और इसे राज्यों के साथ भी साझा किया जाएगा। 
उन्होंने बताया कि-

  • कानून का उद्देश्य लोगों को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों से बचाना है
  • यह कदम WHO के टैक्स मानकों को ध्यान में रखकर उठाया गया है
  • भारत में अभी सिगरेट पर कुल टैक्स 53% है, जबकि WHO का मानक 75% है

मंत्री के अनुसार नए नियमों के बाद टैक्स संरचना WHO की गाइडलाइन के अनुरूप हो जाएगी।

तंबाकू किसानों और बीड़ी श्रमिकों को नहीं होगा नुकसान

सीतारमण ने सदन को भरोसा दिलाया कि-

  • 49.82 लाख बीड़ी श्रमिक कल्याण योजनाओं के दायरे में हैं
  • 2017-18 से 2021-22 के बीच 1.12 लाख एकड़ जमीन पर तंबाकू की खेती छोड़कर किसान अन्य फसलों की तरफ गए
  • फसल विविधीकरण के लिए सरकार विशेष कार्यक्रम चला रही है

सरकार ने स्पष्ट किया कि किसानों या श्रमिकों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भारत में अब भी कम है सिगरेट पर टैक्स

वित्त मंत्री ने कहा कि—

  • भारत में सिगरेट पर कुल टैक्स 53% है
  • यह WHO के 75% मानक से काफी कम है
  • इसी वजह से देश में तंबाकू उत्पाद अब भी अपेक्षाकृत सस्ते हैं

सरकार का कहना है कि नए कानून से तंबाकू की affordability कम होगी और जन स्वास्थ्य में सुधार होगा।

Ad