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Budget 2026 Income Tax Updates: बायबैक पर टैक्स, STT बढ़ा, नया इनकम टैक्स कानून और रिवाइज्ड ITR की डेडलाइन

नया इनकम टैक्स कानून (IT Act 2025) 1 अप्रैल से लागू, ITR फाइलिंग और रिवाइज्ड रिटर्न की नई डेडलाइन

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शेयर बायबैक पर कैपिटल गेन्स टैक्स लागू

फ्यूचर और ऑप्शंस पर बढ़ा STT

विदेशी संपत्तियों का खुलासा और जुर्माना नियम

ओवरसीज टूर पैकेज पर TCS घटाई गई

NRI के प्रॉपर्टी लेन-देन पर TDS लागू

पुराने और नए टैक्स रिजीम में अंतर

स्टैंडर्ड डिडक्शन, 80C/80D/80CCD और LTCG अपडेट

गोल्ड और सिल्वर खरीद पर पैन/आधार नियम और लिमिट की मांग

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश किए गए बजट 2026-27 में करदाताओं के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन टैक्स व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने और आधुनिक बनाने के लिए नए नियम लागू किए जाएंगे।

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इनकम टैक्स और नया कानून

  • नया इनकम टैक्स कानून (IT Act 2025) 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।
  • टैक्सपेयर्स को नए टैक्स रिजीम में कोई बड़ी राहत नहीं मिली।
  • छोटे करदाताओं को सेल्फ असेसमेंट का विकल्प दिया गया है।

ITR और रिवाइज्ड रिटर्न

  • ITR-1 और ITR-2 फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई तक रहेगी।
  • अब रिवाइज्ड रिटर्न भी 31 मार्च तक फाइल किया जा सकेगा, इसके लिए मामूली शुल्क लगेगा।

बायबैक और शेयर मार्केट

  • शेयर बायबैक पर कैपिटल गेन्स टैक्स लागू होगा। यह नियम सभी शेयरहोल्डर्स पर लागू है।
  • फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर STT बढ़ोतरी:
    •   फ्यूचर्स: 0.02% → 0.05%
    •   ऑप्शंस: 0.1% → 0.15%

विदेशी और अचल संपत्तियों की घोषणा

  • छोटे टैक्सपेयर्स 6 महीने तक विदेशी संपत्तियों का खुलासा कर सकते हैं।
  • अब अचल संपत्तियों का खुलासा न करने पर जुर्माना लगेगा।
  • एनआरआई के द्वारा अचल संपत्ति बेचने पर TDS लागू होगा।

ओवरसीज टूर पैकेज और कंपनियों को राहत

  • ओवरसीज टूर पैकेज पर TCS घटाकर 2% किया गया (पहले 5–20%)।
  • विदेशी क्लाउड सर्विसेज कंपनियों को वित्त वर्ष 2047 तक टैक्स हॉलीडे की सुविधा।

पुराने और नए टैक्स रिजीम

  • पुराने टैक्स रिजीम में 12.75 लाख रुपये तक आय वाले करदाताओं को टैक्स फ्री रखा गया था।
  • नए टैक्स रिजीम में भी करदाताओं की संख्या बढ़ी है; 72% टैक्सपेयर्स ने इसे अपनाया है।
  • न्यू टैक्स रिजीम में होम लोन, 80C/80D/80CCD जैसी छूटों पर कोई अतिरिक्त लाभ नहीं।

अन्य महत्वपूर्ण अपडेट

  • स्टैंडर्ड डिडक्शन: नए टैक्स रिजीम में 75,000 रुपये।
  • 80D छूट: सीनियर सिटीजन के लिए बढ़ाने की मांग जारी।
  • LTCG (Long Term Capital Gains): मौजूदा छूट 1.25 लाख रुपये।
  • गोल्ड और सिल्वर: 2 लाख रुपये से अधिक की खरीद पर पैन/आधार अनिवार्य, लिमिट बढ़ाने की मांग।

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