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65 लाख रुपये हड़पने के आरोप में महिला को मिली अग्रिम जमानत, कोर्ट ने दी बड़ी राहत

साड़ी व्यापार में पार्टनरशिप के नाम पर ठगी, पीड़ित ने लगाया धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र का आरोप, 2020 में हुआ था सुलह समझौता

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वाराणसी। साड़ी व्यापार में साझेदार बनाने के नाम पर लाखों रुपये हड़पने के मामले में आरोपी महिला को अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है। अदालत ने आरोपिता पूजा ग्रोवर को गिरफ्तारी की स्थिति में दो लाख रुपये की जमानत शर्तों पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश अपर जिला जज (पंचम) यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने दिया।

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पीड़ित पियूष वर्मा के अनुसार, वर्ष 2015 में उसके मित्र उमंग अपनी पत्नी पूजा ग्रोवर के साथ वाराणसी में एक पार्टी में मिला और साझेदारी में साड़ी व्यवसाय शुरू करने के नाम पर एक करोड़ 20 लाख 50 हजार रुपये ले लिए। रकम का कुछ हिस्सा आरटीजीएस, नेफ्ट व नकद में दिया गया।

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शुरुआत में सिर्फ दो लाख रुपये दिए गए, इसके बाद भुगतान बंद कर दिया गया। कई बार मांग के बावजूद भुगतान नहीं हुआ। 2020 में पंचायत के बाद एक सुलह हुआ, जिसमें 65 लाख रुपये लौटाए गए, लेकिन शेष राशि अब तक नहीं मिली।

पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ने लिखित रूप से शेष 65 लाख रुपये चुकाने और ब्याज देने का वादा किया था, लेकिन वह भी पूरा नहीं हुआ। इस मामले में धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के तहत अदालत में केस दर्ज कराया गया था। अब अदालत ने अग्रिम जमानत देकर आरोपी को अस्थायी राहत दी है।

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