Movie prime
PMC_Hospital

वाराणसी: शादी में युवक पर जानलेवा हमला, आरोपी आकाश यादव को कोर्ट से मिली जमानत

पिस्टल से हमला और असलहा बरामदगी के मामले में आरोपी को 50-50 हजार रुपए के बंधपत्र पर राहत, कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने रखा पक्ष

Ad

 
अनुज यादव
WhatsApp Group Join Now

Ad

वाराणसी। पुरानी रंजिश को लेकर शादी में शामिल एक युवक पर पिस्टल से जानलेवा हमला करने और घटना में प्रयुक्त असलहे की बरामदगी के मामले में आरोपी आकाश यादव को कोर्ट से राहत मिल गई।

विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम चतुर्थ) रवींद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने बलुआ, चंदौली निवासी आरोपी को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, विकास यादव और संदीप यादव ने बचाव पक्ष रखा।

Ad
Ad

मामले की घटनाक्रम

अभियोजन पक्ष के अनुसार, सारनाथ थाना प्रभारी राहुल कुमार यादव को 29 नवंबर 2025 को मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक पर गोली चलाई गई है। घायल युवक को सिंह मेडिकल नर्सिंग होम लाया गया। वहां पहुंचे तो घायल के साथी ने बताया कि वे लखनऊ से अपने दोस्त आकाश यादव की बहन की शादी में शामिल होने वाराणसी आए थे।

Ad

शिवपुर स्टेशन पर उतरने के बाद उन्होंने आकाश यादव को बुलाया, जो स्कार्पियो गाड़ी लेकर आया था। उसके साथ उसका रिश्तेदार प्रियांशु यादव भी था। जैसे ही वे हसनपुर-सिंहपुर मार्ग पर पहुंचे, आकाश यादव ने पिस्टल निकालकर अखिल पांडेय को दी, जिसने सोनू सिंह के सीने पर गोली चलाई। घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया।

Ad

पुलिस ने आकाश यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी ने बताया कि घटना के बाद पकड़े जाने के डर से उसने पिस्टल को कुछ दूरी पर छिपा दिया था, जिसे पुलिस की निशानदेही पर बरामद किया गया। आरोपी के पास असलहा रखने का वैध लाइसेंस नहीं था। इसके बाद जानलेवा हमला और असलहा बरामदगी के मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।

अदालत ने आरोपी को जमानत देते हुए उसे बंधपत्र पर रिहा किया और मामले की आगे की सुनवाई के लिए तारीख तय की।