
Varanasi : सामान चुराने और मालिक पर हमले के आरोपित को कोर्ट से मिली जमानत




वाराणसी,भदैनी मिरर। सिन्धोरा बाजार स्थित एक बर्तन की दुकान से लाखों रुपये मूल्य के पीतल के बर्तन चोरी करने और पूछताछ करने पर दुकान मालिक पर हमला कर फरार होने के मामले में मुख्य आरोपित को कोर्ट से जमानत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) देवकांत शुक्ला की अदालत ने जौनपुर के जलालपुर निवासी आरोपित राजन उर्फ गोलू अग्रहरि को 50-50 हजार रुपये के दो जमानतदारों और बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश सुनाया।
आरोपित की ओर से अदालत में अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव एवं संदीप यादव ने जमानत याचिका पर पैरवी की।

पीड़ित रोहित बरनवाल, निवासी सिन्धोरा, वाराणसी ने स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, उनकी बर्तन की दुकान सिन्धोरा बाजार में स्थित है, जहां रामकरन गुप्ता और समीर कई वर्षों से सेल्समैन के रूप में कार्यरत हैं। पीड़ित के अनुसार, उन्होंने बिक्री के लिए लगभग 4.5 क्विंटल पीतल के बर्तन मंगवाए थे। 26 अप्रैल 2025 को सुबह 7 बजे जब उन्होंने स्टॉक की जांच की तो पाया कि करीब 2 क्विंटल बर्तन गायब थे। जब दोनों कर्मचारियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने टालमटोल किया और अचानक पीड़ित पर हमला कर मौके से फरार हो गए।


पीड़ित को संदेह है कि चोरी उन्हीं दोनों कर्मचारियों ने की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान राजन उर्फ गोलू अग्रहरि का नाम सामने आने पर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

