Movie prime
Ad

वाराणसी डबल मर्डर केस: तीर्थ पुरोहित दंपति की हत्या में छह दोषी करार, चार को उम्रकैद की सजा

पिशाचमोचन दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने सगे भाई, भतीजे और नौकर को उम्रकैद की सजा सुनाई, संपत्ति विवाद बना था हत्या की वजह
 

Ad

 
Murder
WhatsApp Group Join Now
Ad

Ad

वाराणसी, भदैनी मिरर। करीब छह साल पुराने सनसनीखेज पिशाचमोचन डबल मर्डर केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) के जज सुनील कुमार ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने तीर्थ पुरोहित कृष्ण कुमार उपाध्याय और उनकी पत्नी ममता उपाध्याय की हत्या के मामले में छह लोगों को दोषी करार दिया, जिनमें चार को उम्रकैद और दो को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई।

Ad
Ad

दोषियों में कौन-कौन शामिल

  1. उम्रकैद:
  •   राजेंद्र उपाध्याय (मृतक का छोटा भाई)
  •   पूजा उपाध्याय (पत्नी)
  •   रजत उपाध्याय (भतीजा)
  •   रामविचार उपाध्याय (नौकर)


     2. 5 साल की सजा:

  •   अच्छे हसन
  •   महेंद्र प्रताप राय

कई आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी

साक्ष्य के अभाव में अदालत ने मनचंदा, वत्सला, कुशमेश्वर मिश्रा, मदनलाल, कृष्ण मोहन मिश्रा उर्फ भुल्लन को बरी कर दिया। वहीं मामले के सुनवाई के दौरान ही रमेश चंद्र उपाध्याय का निधन हो गया था।

Ad
Ad

हत्या की वजह: गद्दी और पुश्तैनी मकान पर कब्जे की चाहत

पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक, बाबा की गद्दी पर एकाधिकार और पुश्तैनी मकान पर कब्जे की चाहत में राजेंद्र उपाध्याय ने साजिश रची थी। हत्या 21 सितंबर 2019 को हुई थी। कृष्ण कुमार घर के बाहर थे, जबकि ममता उपाध्याय किचन में काम कर रही थीं। दोनों को गोलियों और चापड़ से बेरहमी से मारा गया।  पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि ममता को सीने और कमर में 4 गोलियां मारी गईं। गोलियां शरीर में बिखर गई थीं, जिसके चलते शव का दो बार पोस्टमार्टम हुआ। पूरा प्रोसेस करीब 6 घंटे तक चला था। 
मृतक के बेटों सुमित और विनीत उपाध्याय ने छह साल तक लड़ाई लड़ी। सुमित की तहरीर पर चेतगंज थाने में FIR दर्ज हुई।  पुलिस ने 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रशासन ने बेटों को गनर सुरक्षा भी दी थी। इस मामले में लल्लापुरा चौकी इंचार्ज राजकुमार वर्मा को निलंबित कर दिया गया था। 

Ad
life line hospital new
Ad

Ad