Movie prime
Ad

वाराणसी ढाबा कांड: युवती की संदिग्ध मौत के मामले में ढाबा संचालक समेत 5 को मिली जमानत

मिर्जामुराद के चर्चित प्रकरण में कोर्ट का फैसला, अधिवक्ता विकास सिंह की पैरवी पर मिला न्यायालयीन राहत आदेश

Ad

 
Mirzamurad case
WhatsApp Group Join Now
Ad

Ad

वाराणसी,भदैनी मिरर क्राइम डेस्क। मिर्जामुराद थाना क्षेत्र स्थित एक ढाबे पर तीन जुलाई को अलका बिन्द नामक युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने के बहुचर्चित प्रकरण में कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया। ढाबा संचालक प्रगट नारायण सिंह सहित पांच आरोपितों को सशर्त जमानत दे दी गई है। अन्य चार आरोपितों में विकास सिंह, अनुराग सिंह, सूर्यबली यादव और विनय कुमार मिश्र शामिल हैं।

Ad
Ad

यह आदेश सहायक पुलिस आयुक्त न्यायालय ने सुनाया, जिसमें प्रत्येक आरोपित को ₹50,000 की दो जमानतें और बंधपत्र देने पर रिहाई का निर्देश दिया गया। अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए ज़मानत की अर्जी दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत के समक्ष तर्क रखा कि आरोपित घटना में सीधे तौर पर संलिप्त नहीं हैं और उन्हें बेवजह मामले में घसीटा गया है।

Ad
Ad

घटना का पृष्ठभूमि

तीन जुलाई को मिर्जामुराद क्षेत्र के विहान ढाबे  के आड़ में चल रहे होटल में अलका बिंद नामक युवती की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसके बाद मृतका के परिजनों और स्थानीय लोगों ने घटना को लेकर कड़ा विरोध जताया और धरना-प्रदर्शन किया। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए ढाबा संचालक सहित पांच लोगों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

Ad

life line hospital new

Ad

Ad

FROM AROUND THE WEB