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Varanasi Crime: मनीष सिंह हत्याकांड के आरोपियों पर वाराणसी पुलिस का बड़ा एक्शन, 12 हत्यारोपियों पर लगा गैंगस्टर

घमहापुर मॉब लिंचिंग मामले में गैंग लीडर आशीष राजभर समेत पूरे गिरोह पर कसा शिकंजा

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Manish Singh
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भदैनी मिरर, वाराणसी: उत्तर प्रदेश सरकार की 'अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति' के तहत वाराणसी की फूलपुर थाना पुलिस ने एक बड़ी और सख्त दंडात्मक कार्रवाई की है। घमहापुर गांव में सड़क दुर्घटना के बाद हुए विवाद में कार चालक मनीष सिंह की पीट-पीटकर निर्मम हत्या (मॉब लिंचिंग) करने वाले 12 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट (उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पुलिस अब इस संगठित आपराधिक नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए इन अभियुक्तों की चल-अचल संपत्तियों, आर्थिक स्रोतों और उनके अवैध साम्राज्य की विस्तृत जांच कर जब्तीकरण की कार्रवाई करेगी।

क्या था पूरा मामला?

बता दें कि बीते 26 अप्रैल 2026 को थाना फूलपुर क्षेत्र के घमहापुर गांव में एक अनियंत्रित कार से एक स्थानीय महिला को टक्कर लग गई थी। इस सड़क हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों और कुछ ग्रामीणों ने कानून अपने हाथ में ले लिया। भीड़ ने कार चालक मनीष सिंह को घेरकर बेहरमी से पीटा, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी।

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फूलपुर पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस मुठभेड़ और आत्मसमर्पण के बाद इस केस में कुल 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जिनकी विवेचना पूर्ण कर पुलिस कोर्ट में चार्जशीट (आरोप-पत्र) भी दाखिल कर चुकी है।

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गैंग लीडर आशीष राजभर समेत इन 12 पर लगा गैंगस्टर एक्ट

घटना की संवेदनशीलता और अभियुक्तों के संगठित आपराधिक इतिहास को देखते हुए पुलिस ने दिनांक 4 जून 2026 को मु0अ0सं0 0172/2026, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत निम्नलिखित आरोपियों पर शिकंजा कसा है:

  • गैंग लीडर: आशीष राजभर पुत्र मुकुंद राजभर (उम्र 32 वर्ष)

  • गैंग के सदस्य: 2. मनीष राजभर पुत्र मुकुंद राजभर (उम्र 24 वर्ष) 3. दीपक राजभर पुत्र दिलीप राजभर (उम्र 23 वर्ष) 4. मनोज प्रजापति पुत्र मोतीलाल प्रजापति (उम्र 30 वर्ष) 5. हरिश्चंद्र राजभर पुत्र स्व. सूरत राजभर (उम्र 58 वर्ष) 6. योगेंद्र प्रजापति पुत्र लालचंद प्रजापति (उम्र 27 वर्ष) 7. गोविंद राजभर पुत्र जंगाली राजभर (उम्र 34 वर्ष) 8. नागेंद्र राजभर पुत्र जंगाली राजभर (उम्र 39 वर्ष) 9. बृजेश प्रजापति पुत्र भोला प्रजापति (उम्र 30 वर्ष) 10. राजेश प्रजापति पुत्र भोला प्रजापति (उम्र 33 वर्ष) 11. अभिषेक उर्फ बुद्धू पुत्र स्व. फूलचंद प्रजापति (उम्र 40 वर्ष) 12. पवन राजभर पुत्र बिंदे राजभर (उम्र 25 वर्ष)

(नोट: उपरोक्त सभी आरोपी घमहापुर, थाना फूलपुर, जनपद वाराणसी के ही निवासी हैं।)

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अवैध रूप से कमाई संपत्ति होगी कुर्क

वाराणसी पुलिस प्रशासन के अनुसार, यह सभी 12 आरोपी वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद अब पुलिस माननीय न्यायालय से इनकी रिमांड की मांग कर रही है। गैंगस्टर एक्ट लगने के बाद अब जिला प्रशासन इन अपराधियों द्वारा समाज विरोधी गतिविधियों से अर्जित की गई अवैध संपत्तियों को कुर्क (Seize) करने की तैयारी में जुट गया है।