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किशोरी को बेचने वाला दोषी करार, वाराणसी कोर्ट ने सुनाई 6 साल की सजा

चौबेपुर के जाल्हूपुर गांव का निवासी राहुल राजभर पॉक्सो कोर्ट में दोषी साबित, ₹5000 का जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त सजा

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वाराणसी, भदैनी मिरर डेस्क।
पॉक्सो ऐक्ट के तहत दर्ज एक गंभीर मामले में वाराणसी की विशेष न्यायाधीश द्वितीय (पॉक्सो एक्ट) नितिन पाण्डेय की अदालत ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने चौबेपुर थाना क्षेत्र के जाल्हूपुर गांव निवासी राहुल राजभर को नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर अपहरण कर किसी को बेचने के आरोप में छह साल की कठोर कैद और ₹5000 के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने की।
क्या था मामला
घटना 29 जनवरी 2019 की है, जब चौबेपुर क्षेत्र की एक 14 वर्षीय छात्रा शाम को अपने घर से अचानक लापता हो गई। परिजनों ने आसपास काफी खोजबीन की, लेकिन जब कोई पता नहीं चला, तब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
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जांच के दौरान सामने आया कि जाल्हूपुर गांव का रहने वाला राहुल राजभर छात्रा को बहला-फुसलाकर ले गया और फिर उसे किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया। यह मामला जैसे ही सामने आया, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी।
परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 13 फरवरी 2019 को राहुल राजभर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने राहुल के अपराध को सिद्ध कर दिया।
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अदालत ने सभी तथ्यों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी ठहराया और उसे सजा दी।
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