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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, वाराणसी की अदालत का बड़ा फैसला

वाराणसी में 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पीड़िता को मुआवजा देने का भी आदेश।

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वाराणसी। एक नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में वाराणसी की विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी राजकुमार वनवासी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट तृतीय) विनोद कुमार की अदालत ने आरोपी को ₹60,000 रुपये के जुर्माने के साथ दंडित किया है।

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जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने आदेश दिया कि वसूले गए जुर्माने में से ₹48,000 पीड़िता को बतौर मुआवजा दिए जाएं।

यह मामला चोलापुर थाना क्षेत्र का है। घटना 3 नवंबर 2016 की है, जब 14 वर्षीय किशोरी शौच के लिए घर से बाहर गई थी। उसी दौरान पड़ोस में रहने वाला राजकुमार वनवासी उसे जबरन खेतों की ओर खींच ले गया और दुष्कर्म किया। किसी तरह पीड़िता उसके चंगुल से बचकर अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी।

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इसके बाद पीड़िता के पिता ने चोलापुर थाने में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। साक्ष्यों और गवाही के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए यह कठोर सजा सुनाई।

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