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Varanasi: कोर्ट ने आरोपित इकबाल खान की न्यायिक रिमांड अर्जी खारिज की, सिगरा पुलिस को झटका

आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार इकबाल खान उर्फ चंडल को कोर्ट से राहत, बचाव पक्ष ने बताया फर्जी गिरफ्तारी।

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वाराणसी, भदैनी मिरर। सिगरा पुलिस को सोमवार को अदालत से तगड़ा झटका लगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किए गए लालपुर-पांडेयपुर निवासी इकबाल खान उर्फ चंडल की न्यायिक रिमांड की अर्जी को खारिज कर दिया।
बचाव पक्ष की दलीलें
अदालत में पेशी के दौरान बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, अभिषेक श्रीवास्तव पंकज, नरेश यादव और संदीप यादव ने पुलिस की अर्जी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इकबाल खान को फर्जी तरीके से गिरफ्तार कर आरोपित बना दिया है।
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बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि इकबाल खान के पास से न तो कोई असलहा बरामद हुआ और न ही कोई कारतूस। पुलिस की ओर से प्रस्तुत कथानक में कहा गया कि उसका नाम केवल सह-अभियुक्त के बयान के आधार पर सामने आया है।
अदालत का आदेश
पत्रावली के अवलोकन के बाद अदालत ने माना कि केवल आपराधिक इतिहास के आधार पर किसी को आरोपी नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने अपने आदेश में कहा— "आरोपित के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। मात्र इस आशय से कि उसका पुराना आपराधिक इतिहास है, उसे आरोपी नहीं ठहराया जा सकता।"
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इसी आधार पर अदालत ने सिगरा पुलिस की न्यायिक रिमांड की अर्जी को रिफ्यूज कर दिया।
अदालत का यह आदेश सिगरा पुलिस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि पुलिस ने इकबाल खान की गिरफ्तारी के बाद उसकी न्यायिक रिमांड की जोरदार पैरवी की थी।