
वाराणसी में लस्सी विक्रेता की हत्या मामले में आरोपित विशाल खरवार की जमानत याचिका खारिज
जैतपुरा निवासी विशाल खरवार उर्फ बच्चा को कोर्ट से नहीं मिली राहत, पुरानी रंजिश में लाठी-डंडे से हमला कर की गई थी कथित हत्या




वाराणसी,भदैनी मिरर। लस्सी विक्रेता की मौत के मामले में अदालत ने आरोपित विशाल खरवार उर्फ बच्चा को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अपर जिला जज (प्रथम) अनिल कुमार शुक्ल की अदालत ने मामले की गंभीरता और आपराधिक मंशा को देखते हुए यह निर्णय सुनाया। मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा है।


अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी विकास उर्फ विक्की यादव 1 नवंबर 2024 की रात लगभग 10 बजे ईश्वरगंगी पोखरा निवासी अपने परिचित से मिलने जा रहा था, तभी रास्ते में विशाल खरवार उर्फ बच्चा, सूरज यादव उर्फ सोनू और 3-4 अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने उसे घेर लिया। इसके बाद आरोप है कि आरोपितों ने जान से मारने की नियत से लाठी, डंडे और लोहे की रॉड से हमला किया, जिससे विकास गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सिर, हाथ और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं और वह अचेत होकर वहीं गिर गया।


हमले के बाद सभी हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल पहुँचाया, लेकिन 22 नवंबर 2024 को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में जैतपुरा थाने में गैर इरादतन हत्या (IPC 304), मारपीट, धमकी और षड्यंत्र की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। वाद पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं अनुज यादव, नरेश यादव, कृष्णा यादव ईलू और संदीप यादव ने जमानत याचिका का विरोध किया। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए आरोपित विशाल खरवार की जमानत अर्जी खारिज कर दी।


