
Varanasi: 13.98 लाख रुपए की चांदी हड़पने के आरोपी को कोर्ट से मिली जमानत




वाराणसी,भदैनी मिरर। चांदी के जेवरात की खरीद के बाद भुगतान न कर धोखाधड़ी से उसे हड़पने के मामले में राजा दरवाजा, चौक निवासी ओमप्रकाश कसेरा को कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अपर जिला जज (पंचम) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने आरोपी को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया है। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, आनंद तिवारी पंकज, नरेश यादव और संदीप यादव ने पक्ष रखा।


अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुन्ना लाल सेठ ने चौक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी दुकान गौरव ज्वैलर्स, रेशम कटरा चौक पर है, जहां से आरोपी ओमप्रकाश कसेरा व उनके पुत्र राहुल कसेरा नियमित रूप से चांदी के जेवर खरीदते थे।
वाद के अनुसार, 10 अगस्त 2021 को 26.169 किलोग्राम चांदी (₹9,99,996 मूल्य) , 11 अगस्त 2021 को 8.5 किलोग्राम चांदी (₹3,98,353 मूल्य) जो कुल ₹13,98,349 की चांदी ली गई, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। आरोपी ने वादा किया कि वह अगले दिन राशि पीएनबी, विश्वेश्वरगंज शाखा में ट्रांसफर कर देंगे। परंतु समय बीतने के बावजूद जब भुगतान नहीं हुआ तो 15 दिसंबर 2023 को वादी ने उनके घर जाकर संपर्क किया। आरोपी ने एक बिना तिथि वाला चेक वादी को सौंपा और कहा कि बताने पर तिथि डालकर भुगतान ले लें।


लेकिन जब 19 सितंबर 2024 को वादी चेक लेकर उनके घर गया तो ओमप्रकाश और राहुल कसेरा ने कथित रूप से चेक फाड़ दिया, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया।
प्रार्थी के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का मामला है जिसमें कुल 34.669 किलोग्राम चांदी मूल्य ₹13,98,349 हड़प ली गई।


