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वाराणसी: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और धोखाधड़ी के आरोपी को कोर्ट से मिली जमानत, जानें पूरा मामला

फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) ने जंसा निवासी सुरेंद्र कुमार पटेल को दी राहत, बचाव पक्ष की दलीलों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मंजूर हुई जमानत

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Anuj Yadav
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वाराणसी (भदैनी मिरर): शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने और जमीन के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में नामजद आरोपी को वाराणसी अदालत से बड़ी राहत मिली है। फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए जंसा थाना क्षेत्र निवासी आरोपी को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है।

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क्या है पूरा मामला?

अभियोजन पक्ष द्वारा जंसा थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता ने आरोपी सुरेंद्र कुमार पटेल (निवासी सजोई, जंसा) पर गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप था कि:

* वर्ष 2006 से शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाए गए और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया।
* वर्ष 2018 में जमीन खरीदकर लाभ का 50% हिस्सा देने के नाम पर पीड़िता से 2,50,000 रुपये हड़प लिए गए।
* बाद में दिया गया 5 लाख रुपये का चेक बाउंस हो गया।
* जून 2026 में आरोपी द्वारा अपने क्लिनिक पर पीड़िता के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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बचाव पक्ष की दलीलें और कोर्ट का फैसला

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव एवं नरेश यादव ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत के समक्ष तर्क दिए कि:

1. पीड़िता बालिग (35 वर्षीय महिला) है और रिश्ते में आरोपी के परिवार से जुड़ी हुई है।
2. पीड़िता ने अपनी तहरीर में स्वीकार किया है कि वह आरोपी के साथ पति-पत्नी की तरह किराये के मकान में रह रही थी।
3. चिकित्सीय परीक्षण (Medical Examination) करने वाले डॉक्टर की रिपोर्ट में पीड़िता के शरीर पर चोट के कोई स्पष्ट निशान नहीं पाए गए थे।

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पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, मेडिकल रिपोर्ट और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) ने आरोपी सुरेंद्र कुमार पटेल को 1 लाख रुपये की जमानत एवं बंधपत्र प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया।