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वाराणसी: स्पा एंड सैलून की आड़ में देह व्यापार मामले के आरोपित को कोर्ट से मिली जमानत

सुंदरपुर निवासी आरोपित शशिकांत पाल को विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दो जमानतें व बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया। पुलिस ने खुशीपुर में छापेमारी कर नौ लोगों को पकड़ा था।

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वाराणसी, भदैनी मिरर। स्पा एंड सैलून की आड़ में देह व्यापार का धंधा संचालित करने के मामले में आरोपित को अदालत से बड़ी राहत मिली है। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार की अदालत ने बुधवार को सुंदरपुर निवासी शशिकांत पाल को जमानत दे दी। अदालत ने 20-20 हजार रुपए की दो जमानतें और बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश सुनाया।
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, चंद्रबली पटेल और संदीप यादव ने पैरवी की।
छापेमारी से हड़कंप
अभियोजन पक्ष के मुताबिक रोहनिया थाना क्षेत्र के खुशीपुर में स्पा एंड सैलून के नाम पर देह व्यापार चलाए जाने की सूचना डीसीपी क्राइम सरवणन टी को मिली थी। सूचना पर गठित एसओजी-2 और रोहनिया थाना प्रभारी राजू सिंह की टीम ने छापेमारी की।
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छापेमारी के दौरान पुलिस ने चार युवतियों समेत नौ लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें स्पा मैनेजर रवि प्रसाद गौंड (ग्वालियर), रॉकी मौर्य (ग्वालियर), विवेक गुप्ता (खोचवां, कछवा रोड), शशिकांत पाल (सुंदरपुर) और मकान मालिक सुनील शर्मा (खुशीपुर) शामिल थे।
पुलिस ने मौके से चार हजार रुपए नकद, दो आईफोन, सात स्मार्टफोन, ऑनलाइन पेमेंट के लिए QR कोड और इस्तेमाल व अनुपयोगी कंडोम बरामद किए।
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गिरफ्तारी के बाद आरोपितों को जेल भेजा गया था। इसी मामले में शशिकांत पाल ने अदालत में जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है।
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