
Varanasi: दलित युवक से मारपीट व जातिगत अपमान मामले में आरोपित को कोर्ट से मिली जमानत
विशेष एससी-एसटी कोर्ट ने आरोपित सितेंद्र यादव को दी राहत, 25-25 हजार की जमानत राशि पर रिहाई का आदेश




वाराणसी। पुरानी रंजिश के चलते दलित युवक के साथ मारपीट और जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल के मामले में विशेष एससी-एसटी कोर्ट ने आरोपित सितेंद्र यादव को राहत देते हुए अग्रिम जमानत प्रदान की है। विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) देवकांत शुक्ला की अदालत ने रामपुर, फूलपुर निवासी सितेंद्र यादव को 25-25 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, पंकज श्रीवास्तव, नरेश यादव और संदीप यादव ने अदालत में पक्ष रखा।


अभियोजन के अनुसार, पीड़ित ज्यूतलाल उर्फ सोनू, जो बर्जी (भसवर) गांव का निवासी है, ने 23 फरवरी 2025 को फूलपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। उसने बताया कि मजदूरी कर लौटते समय पहलवान बाबा मंदिर के पास आरोपित सितेंद्र यादव ने उसे जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित किया और गाली-गलौज करते हुए बेरहमी से पीटा। पिटाई के दौरान शोर सुनकर ग्रामीण पहुंचे और पीड़ित की जान बची। पीड़ित को गंभीर चोटें आई थीं। मामले में फूलपुर पुलिस ने दलित उत्पीड़न और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।



