
वाराणसी: मारपीट और लूट के मामले में दंपति और पुत्र को कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत
वृद्ध महिला के साथ मारपीट और सोने की चेन लूटने के आरोप में अदालत ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तारी की स्थिति में 50-50 हजार की जमानत पर रिहाई का आदेश दिया।




वाराणसी, भदैनी मिरर। मकान विवाद को लेकर वृद्ध महिला के साथ मारपीट और उसकी सोने की चेन छीनने के मामले में आरोपित आनंद डे, उसकी पत्नी बल्लू डे उर्फ नीतू डे और उनके पुत्र आयुष डे को अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है। अपर जिला जज (पंचम) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने तीनों को गिरफ्तारी की स्थिति में 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें और बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है।


इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव और चंद्रबली पटेल ने पैरवी की। अदालत में पेश तथ्यों के अनुसार, वादी शिप्रा चक्रवर्ती ने 9 सितंबर 2022 को अदालत में परिवाद दायर किया था। शिकायत में कहा गया कि वह अपने बेटे और बहू के साथ एक रिश्तेदार के घर जा रही थीं। रास्ते में जब वे सोनारपुरा स्थित काली बाड़ी मंदिर के पास पहुंचीं, तभी आरोपित आनंद डे, उनकी पत्नी और पुत्र ने उन्हें गाली देने लगे।


वादिनी द्वारा विरोध करने पर तीनों ने मिलकर उनके साथ मारपीट की और उनके गले से सोने की चेन छीन ली। शोर सुनकर जब स्थानीय लोग जमा होने लगे तो सभी आरोपित जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले।
अब अदालत ने सभी आरोपितों को गिरफ्तारी की स्थिति में अग्रिम जमानत पर रिहाई का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई तय तिथि पर होगी।

वाराणसी, भदैनी मिरर। मकान विवाद को लेकर वृद्ध महिला के साथ मारपीट और उसकी सोने की चेन छीनने के मामले में आरोपित आनंद डे, उसकी पत्नी बल्लू डे उर्फ नीतू डे और उनके पुत्र आयुष डे को अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है। अपर जिला जज (पंचम) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने तीनों को गिरफ्तारी की स्थिति में 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें और बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है।
इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव और चंद्रबली पटेल ने पैरवी की। अदालत में पेश तथ्यों के अनुसार, वादी शिप्रा चक्रवर्ती ने 9 सितंबर 2022 को अदालत में परिवाद दायर किया था। शिकायत में कहा गया कि वह अपने बेटे और बहू के साथ एक रिश्तेदार के घर जा रही थीं। रास्ते में जब वे सोनारपुरा स्थित काली बाड़ी मंदिर के पास पहुंचीं, तभी आरोपित आनंद डे, उनकी पत्नी और पुत्र ने उन्हें गाली देने लगे।
वादिनी द्वारा विरोध करने पर तीनों ने मिलकर उनके साथ मारपीट की और उनके गले से सोने की चेन छीन ली। शोर सुनकर जब स्थानीय लोग जमा होने लगे तो सभी आरोपित जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले।
अब अदालत ने सभी आरोपितों को गिरफ्तारी की स्थिति में अग्रिम जमानत पर रिहाई का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई तय तिथि पर होगी।

