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Varanasi: फायरिंग कर युवक को घायल करने के आरोपी को कोर्ट से जमानत

असलहा बरामद होने के बाद आरोपी जेल भेजा गया था, कोर्ट ने 50-50 हजार की जमानत पर रिहाई का आदेश दिया

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Anuj yadav
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वाराणसी, भदैनी मिरर डेस्क। शादी समारोह के दौरान हुए गोलीकांड मामले में आरोपी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पुरानी रंजिश को लेकर पिस्टल से युवक को गोली मारने और घटना में प्रयुक्त असलहा बरामद होने के मामले में विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (चतुर्थ) रवींद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने बस्ती निवासी आरोपित अखिलेश पांडे को जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने आदेश दिया कि आरोपित को ₹50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र जमा करने पर रिहा किया जाए।

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अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, विकास यादव और संदीप यादव ने पैरवी की।

क्या था मामला?

अभियोजन पक्ष के अनुसार 29 नवंबर 2025 को सारनाथ थाना प्रभारी राहुल कुमार यादव को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि एक युवक को गोली मार दी गई है और उसे सिंह मेडिकल नर्सिंग होम लाया गया है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो घायल युवक के साथियों ने बताया कि वे लखनऊ से ट्रेन द्वारा वाराणसी अपने दोस्त आकाश यादव की बहन की शादी में शामिल होने आए थे।

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शिवपुर स्टेशन पहुंचने पर आकाश यादव और उसका रिश्तेदार प्रियांशु यादव उन्हें स्कार्पियो कार से लेने आए। कार से आगे बढ़ते हुए हसनपुर सिंहपुर के पास पहुंचने पर घटना हुई। आरोप है कि आकाश यादव ने पिस्टल निकालकर अखिल पांडे को दी, जिसने सोनू सिंह के सीने पर गोली चला दी।

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इसके बाद घायल सोनू को इलाज के लिए सिंह मेडिकल नर्सिंग होम लाया गया जहां उसका उपचार जारी है।

असलहा बरामद, लाइसेंस नहीं मिला

घटना के बाद पुलिस ने आकाश यादव को हिरासत में लिया। पूछताछ में आकाश ने बताया कि पकड़े जाने के डर से उसने पिस्टल को पास ही छिपा दिया था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर पिस्टल बरामद कर लिया। लाइसेंस मांगने पर भी वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।
घटना से जुड़े तथ्यों के आधार पर आकाश यादव और अन्य आरोपितों के खिलाफ जानलेवा हमला और असलहा बरामदगी का मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया था।

जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपित अखिलेश पांडे को सशर्त जमानत देते हुए रिहा करने का निर्देश जारी किया।

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