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फ्लिपकार्ट डिलीवरी ब्वॉय लूट मामले में आरोपित मोहित यादव को मिली जमानत, कोर्ट ने दी राहत

वाराणसी के हरहुआ निवासी मोहित यादव को जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत से मिली राहत, 50-50 हजार की दो जमानतें और बंधपत्र देने पर हुआ रिहा

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वाराणसी। फ्लिपकार्ट कंपनी के डिलीवरी कर्मचारी से असलहे के बल पर मोबाइल, नगदी और पार्सल लूटने तथा सामान की बरामदगी के मामले में आरोपित मोहित यादव को वाराणसी की अदालत से जमानत मिल गई। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने आरोपित को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।

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अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, अजय पाल और संदीप यादव ने पक्ष रखा।

क्या था मामला

अभियोजन पक्ष के अनुसार, कटौना (वाराणसी) निवासी महेश कुमार वर्मा ने बड़ागांव थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि वह फ्लिपकार्ट में डिलीवरी ब्वॉय के पद पर कार्यरत हैं। 18 अक्टूबर 2025 को वह अवनिश सिंह के नाम से बुकिंग पार्सल देने चिउरापूर–हथिवार मार्ग पर गया था।

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महेश के अनुसार, जब वह डिलीवरी देने जा रहा था तभी एक हीरो स्प्लेंडर बाइक पर सवार दो अज्ञात बदमाशों ने उसे रोक लिया और कट्टा सटाकर धमकाते हुए उसका मोबाइल, बुकिंग पार्सल, आधार कार्ड, कपड़े, दवाइयों के पैकेट और नकद रुपए लूट लिए। इसके बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए।

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पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई

घटना की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 19 अक्टूबर 2025 को मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए मोहित यादव सहित तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उनके कब्जे से लूट का मोबाइल फोन व अन्य बरामद सामान भी जब्त किया था।

अदालत से मिली राहत

मोहित यादव, जो कि वाराणसी के हरहुआ क्षेत्र के चक्का गांव का निवासी है, को कोर्ट ने सबूतों और जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद राहत दी। जिला जज ने आदेश दिया कि आरोपित को दो जमानतें और 50-50 हजार रुपए के बंधपत्र देने पर रिहा किया जाए।
 

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