वाराणसी: बाइक चोरी मामले में आरोपी विजय शंकर द्विवेदी दोषमुक्त, अदालत ने संदेह का लाभ दिया
भेलूपुर थाने में दर्ज 2010 की एफआईआर में आरोपी को अदालत ने बरी किया, बचाव पक्ष की सफल दलीलों के बाद संदेह का लाभ मिला
वाराणसी, भदैनी मिरर। वाराणसी में बाइक चोरी और बरामदगी के मामले में आरोपी विजय शंकर द्विवेदी उर्फ टिंकू को अदालत से बड़ी राहत मिली है। न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) प्रियल शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोष सिद्ध न होने पर संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।



मामले का विवरण
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी वसीम अंसारी ने 6 अप्रैल 2010 को भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप था कि 2 अप्रैल 2010 की रात 11 बजे उसने अपनी बाइक घर के सामने खड़ी की थी और घर में सोने चला गया। अगले दिन सुबह उठने पर उसने देखा कि बाइक गायब थी।
पुलिस ने विवेचना शुरू की और मुखबिर की सूचना पर बहुआपुर तिराहे के पास से आरोपी विजय शंकर द्विवेदी को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बाइक चोरी करने की बात स्वीकार की थी। इसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया।

अदालत में कुल चार गवाहों के बयान लिए गए। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव, नरेश यादव और संदीप यादव ने आरोपी की ओर से दलीलें पेश कीं।
गवाहों के बयान और उपलब्ध सबूतों की समीक्षा के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रियल शर्मा ने निर्णय सुनाया। अदालत ने कहा कि आरोप सिद्ध नहीं हुए और आरोपी को संदेह का लाभ दिया। इसके परिणामस्वरूप विजय शंकर द्विवेदी को दोषमुक्त कर दिया गया।

