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वाराणसी: जानलेवा हमले के मामले में आरोपित अंगद सिंह को मिली अग्रिम जमानत

अंडा विक्रेता को गोली मारने के प्रयास के मामले में विशेष न्यायाधीश पूनम पाठक की अदालत ने फूलपुर निवासी अंगद सिंह को अग्रिम जमानत पर राहत दी, गिरफ्तारी की दशा में 50-50 हजार रुपए की जमानतें और बंधपत्र देना होगा।
 

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Anuj Yadav
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वाराणसी,भदैनी मिरर। पुरानी रंजिश को लेकर अंडा विक्रेता पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपित को अदालत से बड़ी राहत मिली है। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तृतीय) पूनम पाठक की अदालत ने फूलपुर निवासी अंगद सिंह को अग्रिम जमानत पर रिहाई का आदेश दिया है। अदालत ने निर्देश दिया कि गिरफ्तारी की दशा में आरोपित को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें और बंधपत्र देना होगा।

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अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, रोहित यादव और संदीप यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा राजेन्द्र पटेल ने 27 जुलाई 2025 को पुलिस में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया कि दोपहर करीब 11 बजे सुरेन्द्र तिवारी के साथ बाजार से घर लौटने के बाद सुरेन्द्र का बेटा दीपक तिवारी घर आकर विवाद करने लगा और जान से मारने की धमकी देकर चला गया।
शाम सात बजे जब वादी ने अपनी अंडे की दुकान खोली, तो सोनू तिवारी एक अन्य व्यक्ति के साथ पहुंचा और गोली से जान से मारने की धमकी देकर चला गया। इसके बाद रात करीब 8:30 बजे, चार पहिया वाहन से विनीत सिंह, दीपक तिवारी और एक-दो अज्ञात लोग पहुंचे और वादी को निशाना बनाकर गोली चलाने लगे।

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इस मामले में 28 जुलाई 2025 को सिंधौरा थाने में दीपक तिवारी, सोनू तिवारी, विनीत सिंह और एक अज्ञात के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। बाद में विवेचना के दौरान अंगद सिंह का नाम भी सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने उसे भी आरोपित बनाया। अब अदालत ने अंगद सिंह को अग्रिम जमानत देते हुए पुलिस गिरफ्तारी की दशा में जमानत और बंधपत्र की शर्तों के साथ रिहाई का आदेश दिया है।

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