
वाराणसी: नाबालिग से गैंगरेप के दोषियों को 20-20 साल की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला
शिवरामपुर के प्रेम गुप्ता और उमेश गुप्ता को दोषी ठहराते हुए पॉक्सो कोर्ट ने लगाया 11-11 हजार का जुर्माना, न देने पर एक-एक साल की अतिरिक्त सजा

Jul 25, 2025, 10:11 IST

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वाराणसी, भदैनी मिरर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय नितिन पांडेय की अदालत ने गुरुवार को आठ साल पुराने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अहम फैसला सुनाया। अदालत ने शिवरामपुर चोलापुर के रहने वाले प्रेम गुप्ता और उमेश गुप्ता को दोषी करार देते हुए दोनों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 11-11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

क्या था मामला:
वादी की ओर से चोलापुर थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे के अनुसार, उसकी नाबालिग बेटी 19 जुलाई 2017 को सुबह 8 बजे स्कूल गई थी लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद भी जब बच्ची का पता नहीं चला, तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की छानबीन में सामने आया कि बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है।


जांच के दौरान पुलिस ने गांव के ही दो युवकों, प्रेम गुप्ता और उमेश गुप्ता के खिलाफ साक्ष्य जुटाए और आरोप पत्र विशेष न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायालय में चली। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपराध को ‘संज्ञेय’ (गंभीर) मानते हुए दोषियों को कड़ी सजा दी।



