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गला रेतकर हत्या करने के मामले में आरोपी हाफ एनकाउंटर में गिरफ्तार, सूरत से वाराणसी आकर ढाबे में की थी युवक की हत्या

साहब बिंद मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से घायल, चाकू, मोबाइल सहित कई सबूत बरामद

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वाराणसी,भदैनी मिरर।  वाराणसी कमिश्नरेट के मिर्जामुराद थाना क्षेत्र स्थित रूपापुर होटल विधान बसेरा में 2 जुलाई को एक 22 वर्षीय युवती अल्का बिंद का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी साहब बिंद (मिर्जापुर) को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है।

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आरोपी साहब बिंद ने पूछताछ में बताया कि वह गुजरात के सूरत शहर में परिधान इकाई में काम करता है और मृतका से उसकी मुलाकात 2024 में एक शादी समारोह के दौरान हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए थे और वे पूर्व में भी दो बार उसी होटल में मिल चुके थे।

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आरोपी के अनुसार, मृतका लगातार पैसों की मांग कर रही थी, जिससे परेशान होकर उसने सूरत से वाराणसी आकर हत्या की योजना बनाई। 2 जुलाई को होटल में कमरा बुक कर उसने अल्का को बुलाया और चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। पहचान छुपाने के लिए वह उसका मोबाइल व दस्तावेज लेकर फरार हो गया।

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मिर्जामुराद पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस, होटल रजिस्टर और कॉल डिटेल्स के आधार पर आरोपी का पता लगाकर उसे उसकी बहन के घर से हिरासत में लिया। घटनास्थल की निशानदेही के दौरान आरोपी ने एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस ने संयम बरतते हुए आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिससे आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी और उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया।

मौके से पुलिस को हत्या में प्रयुक्त चाकू,मृतका का मोबाइल, आधार कार्ड, कॉलेज दस्तावेज, आरोपी का मोबाइल खून से सने कपड़े और अन्य डिजिटल साक्ष्य
बरामद हुए है। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि घटना की विवेचना वैज्ञानिक तरीकों से की जा रही है और प्रभावी पैरवी कर आरोपी को कठोरतम सज़ा दिलाई जाएगी। ढाबे और होटल की वैधता की जांच भी NHAI और राजस्व विभाग के साथ मिलकर की जा रही है।


तीन घंटे तक चला जाम 

गुरूवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद मिले शव को रखकर परिजनों ने वाराणसी-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया था। करीब तीन घंटे का जाम छुड़ाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। एडिशनल सीपी शिवहरि मीणा के आश्वसान पर परिजनों ने जाम हटाया। परिजनों का आरोप था कि बिना मालिक और मैनेजर के मिलीभगत के कोई लड़का बिना आईडी प्रूव के कमरा नहीं ले सकता। परिजनों ने ढाबे को गिराने, सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने और परिवार को सुरक्षा और मुआवजा की मांग की थी। 

संचालक और मैनेजर है नामजद 

मृतिका अलका बिंद के पिता मेहंदीगंज निवासी चन्द्रशेखर विन्द ने बताया कि उनकी पुत्री एक महिला डीग्री कालेज में MSC प्रथम वर्ष की छात्रा थी। अल्का 2 जुलाई की सुबह लगभग 8 बजे घर से स्कूल जाने के लिये निकली थी। शाम तक वापस घर नही आने पर उसके फोन पर कॉल करने पर मोबाइल बन्द आने लगा। कॉलेज पहुंचने पर वहां कुछ भी पता नहीं चला। शाम करीब साढ़े 6 बजे सूचना मिली कि हाइबे पर विधान बसेरा ढाबे पर एक लड़की की गला रेत कर हत्या की हुई लाश मिली है। रूपापुर स्थित ढाबा पहुंचकर देखा तो मेरी बेटी का गला रेतकर हत्या किया गया था। शव को बेड पर कम्बल से लपेटा गया था। पिता का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या विधान बसेरा ढाबा के मालिक/संचालक प्रगट नारायण सिंह,ढाबा के मैनेजर और वह लड़का है जिसके साथ लड़की गई वह दोषी है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 103 (1) के तहत केस दर्ज किया है। 

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