
टप्पेबाजी के मामले में आरोपी को मिली जमानत, आभूषण साफ करने का झांसा देकर ले उड़े थे जेवर




वाराणसी, भदैनी मिरर। जेवर साफ करने का झांसा देकर सोने की दो चेन और एक मंगलसूत्र लूट कर फरार हो जाने के मामले में आरोपी को कोर्ट से राहत मिल गई. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सप्तम) वर्तिका शुभानंद की अदालत ने भागलपुर, बिहार निवासी आरोपित साजन कुमार को 40-40 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व चंद्रबली पटेल ने पक्ष रखा.



अभियोजन पक्ष के अनुसार नारायनपुर, शिवपुर निवासी पोस्टमास्टर अभिनव राय ने शिवपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आरोप था कि 20 दिसंबर 2024 को उसकी मां और पत्नी घर में थी. उसी दौरान लगभग 1.30 बजे दोपहर में दो लड़के उसके घर आये और अपने को उजाला कम्पनी का कर्मचारी बताकर घर में घुस आये और कहने लगे कि हमलोग कम्पनी के प्रचार में आये हैं और पीतल, ताबें चांदी के गहनों को जो पुराना हो चुका हो साफ करके नया जैसा कर देते है. ऐसा बताकर उन लोगों ने उसकी मां का सोने का एक मंगल सूत्र और सोने की चेन उसकी पत्नी की सोने की एक चेन साफ करने के लिए कहकर ले लिए. उसके बाद एक बर्तन में गर्म करके कोई लिक्विड डालकर गरम कर दिये और बोले 10 मिनट बाद निकाल लीजिएगा. यह कहकर वे लोग जाने लगे. बुलाने पर दोनों भागने लगे और साथ में दोनों चेन को को ले गये. इसके बाद जब उसने बर्तन में देखा तो चेन उसमें नहीं थी.


इस पर उसने तुरंत ही 112 नम्बर डायल कर पुलिस को सूचना दी. साथ ही थाने पहुंचकर घटना के बाबत तहरीर दी. तहरीर के आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की. विवेचना के दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपित को 23 दिसंबर को यमुना नगर कालोनी, शिवपुर के पास से गिरफ्तार कर उसके पास से लूट के चेन बरामद कर उसे जेल भेज दिया था.


