
सौरभ हत्याकांड: मुस्कान-साहिल की जमानत की राह मुश्किल, एक हजार पन्नों की चार्जशीट में अहम सबूत पेश
लाश के टुकड़े कर ड्रम में भर सीमेंट से सील किया




मेरठ के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड में आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल की जमानत की कोशिशें अब और मुश्किल हो गई हैं। मंगलवार को ब्रह्मपुरी पुलिस ने दोनों के खिलाफ एक हजार से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। इसमें घटना से जुड़े तमाम तकनीकी और भौतिक साक्ष्य शामिल किए गए हैं। संभावना है कि बुधवार को कोर्ट चार्जशीट को स्वीकार कर लेगा, जिसके बाद ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरानगर निवासी मुस्कान ने 3 मार्च 2025 की रात अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या की थी। पुलिस के अनुसार, मुस्कान ने पहले सौरभ को नींद की गोली दी, फिर बेहोश होने पर साहिल के साथ मिलकर चाकू से सौरभ के सीने में वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया।


लाश के टुकड़े कर ड्रम में भर सीमेंट से सील किया
हत्या के बाद दोनों ने शव को बाथरूम में ले जाकर चार टुकड़ों में काटा और 4 मार्च को मुस्कान द्वारा खरीदे गए ड्रम और सीमेंट में भरकर सील कर दिया। इसके बाद दोनों हिमाचल प्रदेश की ओर फरार हो गए। 17 मार्च को दोनों मेरठ लौटे और 18 मार्च की सुबह इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस ने उसी दिन शव बरामद कर लिया और 19 मार्च को दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

चार्जशीट में शामिल साक्ष्यों में कॉल डिटेल्स, घटना के समय की मोबाइल लोकेशन, हत्या में इस्तेमाल चाकू, फोरेंसिक रिपोर्ट और बाथरूम में मिले मानव रक्त के अंश जैसे वैज्ञानिक साक्ष्य शामिल हैं। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर लाश बरामद की गई थी, जो चार्जशीट को और मजबूत बनाती है।
मृतक सौरभ के भाई राहुल उर्फ बबलू ने इस जघन्य हत्याकांड को लेकर न्याय की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। उनके अनुसार, तभी सौरभ की आत्मा को शांति मिल सकेगी।
सूत्रों के अनुसार, जेल में बंद साहिल और मुस्कान लगातार जमानत के प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन पुलिस द्वारा दाखिल की गई विस्तृत चार्जशीट और साक्ष्यों की ठोस प्रकृति के चलते, अब कोर्ट से जमानत मिलना बेहद कठिन माना जा रहा है।

