
किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में आरोपित सौरभ गुप्ता को कोर्ट से मिली जमानत
फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय वाराणसी ने 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र जमा करने पर आरोपित को रिहा करने का आदेश दिया



वाराणसी। नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और जबरन विवाह करने के प्रयास से जुड़े मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिली है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने चोपन, ओबरा निवासी सौरभ गुप्ता को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र देने की शर्त पर रिहाई का आदेश दिया।
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, चंद्रबली पटेल और संदीप यादव ने पैरवी की।


अभियोजन पक्ष के अनुसार, चेतगंज थाना क्षेत्र निवासी वादी ने 18 सितंबर 2015 को एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री 16 सितंबर 2015 की रात करीब 10 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई थी।
अगले दिन सूचना मिली कि चोपन, ओबरा निवासी सौरभ गुप्ता, जो पहले से विवाहित है और दो बच्चों का पिता है, उसने शादी का झांसा देकर उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया।

वादी ने यह भी बताया कि यह कोई पहली घटना नहीं थी। इससे पूर्व भी सौरभ गुप्ता उसकी पुत्री को झांसा देकर भगा चुका था। तब दोनों परिवारों के बीच समझौता हुआ था कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेगा, लेकिन उसने फिर वही हरकत दोहराई।
वादी के अनुसार, उसकी पुत्री घर से कुछ नकद धनराशि भी साथ ले गई थी। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया था।

अदालत का फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपित को लंबे समय से जेल में रखा गया है और जांच लगभग पूरी हो चुकी है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपित सौरभ गुप्ता को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

